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पलामू में खाद्यान्न की कालाबाजारी में दो डीलर निलंबित, मामला दर्ज

पलामू में दो पीडीएस डीलरों को निलंबित किया है। इसके अलावा कालाबाजारी के आरोप में एक किराना दुकान को सील कर दुकानदार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 04 Apr 2020 02:09 PM (IST)Updated: Sat, 04 Apr 2020 02:09 PM (IST)
पलामू में खाद्यान्न की कालाबाजारी में दो डीलर निलंबित, मामला दर्ज

पलामू, जासं। पलामू में प्रशासन द्वारा कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सीधे कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त ने अनियमितता, कालाबाजारी व निर्धारित दर से ज्यादा कीमत ग्राहकों से वसूलने की शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। इस कड़ी में पलामू के उपायुक्त के निर्देश पर शिकायत मिलने पर धावादल ने त्वरित कार्रवाई  की है।  धावादल ने एक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दो पीडीएस डीलरों को निलंबित किया है। इसके अलावा कालाबाजारी के आरोप में एक किराना  दुकान को सील कर दुकानदार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 

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 खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप 

इस संबंध में जारी प्रशासनिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पाटन प्रखंड के दो राशन डीलरों को अनियमितता के आरोप में निलंबित किया गया है। इनमें पाटन प्रखंड अंतर्गत लोइंगा पंचायत के अंगरा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता लक्ष्मी मिलन स्वयं सहायता समूह व जंघासी पंचायत के बनासे गांव के जन वितरण प्रणाली विक्रेता बनासे बंजारी शामिल है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता लक्ष्मी मिलन स्वयं सहायता समूह व विक्रेता बनासो बंजारी पर मार्च 2020 माह के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप है। 

मार्च 2020 का चावल किया जा चुका है आवंटित

कार्रवाई के दौरान धावा दल ने पाया है कि विक्रेता ने खाद्यान्न का उठाव किया बावजूद लाभुकों के बीच वितरण नहीं कर खाद्यान्न का गबन कर लिया। बतादें कि जिला प्रशासन ने जिलावासियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने को लेकर ठोस कदम उठाया है। इसके लिए राशन डीलरों को अप्रैल व मई 2020 माह का खाद्यान्न अग्रिम रूप में वितरित करने का आदेश दिया गया है। इससे पूर्व मार्च 2020 का चावल आवंटित किया जा चुका है। इसके साथ ही 


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