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तारा शाहदेव प्रकरण में सीबीआइ के गवाह का बयान दर्ज

रांची, जागरण संवाददाता। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएन पाडेय की अदालत में शुक्रवार को नेशनल रायफल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े एक मामले में सीबीआइ के गवाह रवि कुमार शर्मा ने अदालत में बयान दर्ज कराया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 01:54 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 01:54 PM (IST)
तारा शाहदेव प्रकरण में सीबीआइ के गवाह का बयान दर्ज

रांची, जागरण संवाददाता। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएन पाडेय की अदालत में शुक्रवार को नेशनल रायफल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े एक मामले में सीबीआइ के गवाह रवि कुमार शर्मा ने अदालत में बयान दर्ज कराया।

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रवि ने अदालत में बताया कि रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल एवं मुश्ताक अहमद रायफल शूटिंग के समर कैंप में लाल बत्ती गाड़ी से बॉडीगार्ड से साथ आया करते थे। रंजीत कोहली उस दौरान नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जमकर बातचीत भी किया करता था। समर कैंप के समापन के बाद कोहली ने अपने घर में एक डिनर पार्टी भी रखी थी। इसमें मुश्ताक अहमद भी पहुंचे थे। 20 जून 2014 को कोहली के घर पर तारा और कोहली की सगाई हुई थी। इस समारोह में मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। सात जुलाई 2014 को होटल रेडिसन ब्लू में ¨हदू रीति रिवाज से तारा शाहदेव एवं रंजीत कोहली की शादी हुई थी। इस शादी के दौरान भी मुश्ताक अहमद काफी सक्रिय रहे थे।

मालूम हो कि इस मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन समेत उसकी मा व झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व निगरानी रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद ट्रायल फेस कर रहे हैं। शुक्रवार को हुई गवाही के दौरान रंजीत कोहली अदालत में उपस्थित था। उसे जेल से कोर्ट लाया गया था। कोहली व मुश्ताक अहमद पर जबरन धर्म परिवर्तन, दुष्कर्म, आपराधिक साजिश रचने व धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचने का आरोप लगाया गया है। उक्त मामले में कोहली 27 अगस्त 2014 से लगातार न्यायिक हिरासत में है। वहीं उसकी मा जमानत पर बाहर है।


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