Jharkhand Government Job: झारखंड में तृतीय-चतुर्थ वर्गीय पदों पर सिर्फ स्थानीय लोगों को नौकरी; पढ़ें पूरी खबर
Jharkhand Government Job. वर्ष 2016 की स्थानीय नीति के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में सभी तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर अगले दस वर्षो तक सिर्फ स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी।
रांची, राब्यू। Jharkhand Government Job राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में स्थानीय नीति की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत अधिसूचित क्षेत्रों में सभी तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर अगले दस वर्षो तक सिर्फ स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी। शिक्षक, एएनएम, जनसेवक, पंचायत सेवक आदि के अलावा सभी चतुर्थवर्गीय पदों पर सिर्फ स्थानीय लोग नियुक्त होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत गठित भर्ती नियमावलियों में पात्रता संबंधित प्रावधानों को अगले दस वर्षो तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।
राज्य में राची, खूंटी, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावा, पलामू का चैनपुर प्रखंड तथा गोड्डा के सुंदरपहाड़ी व बोआरीजोर प्रखंड अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। बता दें कि स्थानीय नीति लागू नहीं होने की वजह से सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पूरी तरह से रुकीहुई थी।
स्थानीय नीति के प्रमुख फायदे : - खतियानधारी से लेकर भूमिहीन आदिवासियों तक को मिलेगा लाभ। - जिला कैडर बनाकर तृतीय-चतुर्थ वर्गीय नौकरी में सिर्फ स्थानीय लोगों को मौका। - सरकारी विभागों में नौकरियों की भरमार। - कानूनी जटिलता से मिलेगा छुटकारा, समाधान की बढ़ेगी प्रक्रिया।
स्थानीयता की छह श्रेणियां, किसी एक पर उतरना होगा खरा
1. झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो। स्वयं व पूर्वज के नाम से पिछले सर्वे खतियान में नाम दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा होगी।
2. किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड में 30 साल या अधिक अवधि से रह रहा हो, अथवा अचल संपत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी, पति, संतान हो।
3. झारखंड सरकार द्वारा संचालित, मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्ति एवं कार्यरत पदाधिकारी व कर्मचारी या उनकी पत्नी, पति, संतान हो।
4. भारत सरकार का पदाधिकारी या कर्मचारी, जो झारखंड में कार्यरत हो, या उनकी पत्नी, पति और संतान हो। 5. झारखंड में किसी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी, पति, संतान हो।
6. ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड में हुआ हो तथा जिसने मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से पूरी की हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखता हो।