मतदाता सूची में नाम नहीं है तो बीएलओ से करें संपर्क
मतदाता कंफर्म कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। यदि नहीं है तो बीएलओ से संपर्क करें। जागरण प्रश््न पहर में उक्त बातें कहीं।
जागरण संवाददाता, रांची : मतदाता कंफर्म कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। यदि नहीं है तो नजदीकी बीएलओ से संपर्क करें। चुनाव के दिन मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। इसे नैतिक जिम्मेदारी समझें। अन्य लोगों को भी मतदान का महत्व बताते हुए उसे प्रेरित करें। ये बातें बुधवार को जागरण प्रश्न पहर में रांची जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. प्रभात शंकर ने कही। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास मतदाता पहचानपत्र नहीं है तो मायूस नहीं हों। मतदाता सूची में नाम होने की स्थिति में आप मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक किन्हीं 11 पहचानपत्र में से किसी एक का इस्तेमाल मतदान के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान से कोई वंचित नहीं रहे। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने व्यवस्था की है। दिव्यांग व वृद्ध को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। मतदाता की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने 270 आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं।
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सवाल-जवाब
-मतदाता पहचानपत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन रद हो गया।
पंकज कुमार, पल्लवी कुमारी-रांची
रजिस्ट्रेशन आइडी से ट्रेक कर सकते हैं कि गड़बड़ी कहां हुई। आप कार्यालय में आकर मुझसे मिल सकते हैं। 0651-1950 पर फोन कर भी पता कर सकते हैं।
- मेरी मां के मतदाता पहचानपत्र में नाम बदलवाना है। क्या करुं?
अरुण मिश्रा-रांची
शैक्षणिक प्रमाणपत्र में जो नाम है उससे नाम बदल सकता है। यदि नहीं है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि से लिखवा सकते हैं।
- मतदाता पहचानपत्र बनवाने के लिए कौन-कौन सी कागजात की जरूरत पड़ेगी?
कुमार चंदन, अंकिता अग्रवाल, बरुण कुमार-रांची
आयु के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र तथा आवास के लिए बिजली बिल, बैंक पासबुक, रेंट एग्रीमेंट में से कोई एक चाहिए। ध्यान रहे कि जन्म व आवास प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी अलग-अलग नहीं हो।
-मतदाता पहचानपत्र बनवाने में उम्र की गणना का आधार क्या है?
अमन मुंडा-रांची
-वर्तमान वर्ष में 1 जनवरी को 18 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए तभी मतदाता पहचानपत्र बनेगा।
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ये हैं तो भी कर सकते मतदान
-पासपोर्ट
-ड्राइविंग लाइसेंस
-आधार कार्ड
-पेन कार्ड
-मनरेगा जॉब कार्ड
-एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- गवर्मेट व पीएसयू द्वारा जारी फोटोयुक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड
-लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी हेल्थ इंश्यूरेंस स्मार्ट कार्ड
- पेंशन का फोटोयुक्त कार्ड
-एमपी, एमएलए, एमएलसी को जारी किया गया आइडेंटिटी कार्ड
- फोटोयुक्त बैंक या डाक विभाग का पासबुक