विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

IAS Pooja Singhal को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत, अब 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

By Jagran NewsEdited By: Arijita Sen
Published: Tue, 03 Jan 2023 01:12 PM (IST)Updated: Tue, 03 Jan 2023 01:26 PM (IST)

मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आइएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से अं‍तरिम जमानत मिल गई है। उन्‍हें एक ...और पढ़ें

IAS Pooja Singhal को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
IAS Pooja Singhal को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

जासं, रांची। मनी लांड्रिंग में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक माह की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की गई है। हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से बेटी की तबीयत खराब होने और कस्टडी के आधार पर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए मेरिट पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार हुई थी पूजा सिंघल

बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। ईडी की छापेमारी में उनके सीए सुमन कुमार के कार्यालय से 19 करोड़ बरामद हुए थे। फिलहाल इस मामले में निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है। हालांकि, जमानत के लिए यह शर्त रखी गई है कि उन्‍हें दिल्‍ली में ही रहना होगा और वह एनसीआर से बाहर कदम नहीं रख सकती हैं। वह तब तक रांची में भी नहीं जा सकती, जब तक कि वहां सुनवाई नहीं होती है। 

इस दौरान न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को सिंघल की मुख्य जमानत याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब देने का भी निर्देश दिया है। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि आईएएस सिंघल की याचिका को गलत ठहराते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।

11 मई को हुई थी पूजा की गिरफ्तारी

मालूम हो कि बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल और उनके पति के सरकारी आवास सहित झारखंड, बंगाल, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में कुल 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान नकद सहित आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कई कागजात बरामद किए जाने के बाद पूजा को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। 

ये भी पढ़ें- ईडी ने की निलंबित आइएएस पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई, जब्त की अस्पताल सहित 82 करोड़ की चार संपत्ति

Jharkhand IAS पूजा सिंघल दोबारा रिम्‍स में हुई भर्ती, सांस लेने में हो रही है परेशानी, शरीर में बेचैनी