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दहेज हत्या में आरोपित पति को उम्र कैद, सास ससुर को सुनाई गई सात-सात वर्ष की सजा

जिला जज एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राधा कृष्ण के न्यायालय ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी पति जय राम महतो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Wed, 20 Oct 2021 04:53 PM (IST)Updated: Wed, 20 Oct 2021 04:53 PM (IST)
दहेज हत्या में आरोपित पति को उम्र कैद, सास ससुर को सुनाई गई सात-सात वर्ष की सजा
न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

रामगढ़,जासं ।  जिला जज एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राधा कृष्ण के न्यायालय ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी पति जय राम महतो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त तीन वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह ससुर जगेश्वर महतो व सास तिलकी देवी को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 40-40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की सजा का प्रावधान न्यायालय ने किया है।

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न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई आज निर्धारित थी। जानकारी के अनुसार रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बुढ़खुखरा गांव में एक नव विवाहिता को दहेज के रूप में दो लाख रुपये व चारपहिया वाहन नहीं देने के कारण मार कर कुएं में डाल देने का आरोप था। इस मामले में कांड के सूचक खिरोधर महतो ने रामगढ़ थाना कांड संख्या 189/2020 दर्ज कराया था। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के बुढ़खुखरा गांव में 11 जून 2020 को घटी थी।

इस मामले में अपर लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने केस के आइओ पुलिस अवर निरीक्षक सोनू कुमार साव सहित कुल आठ गवाहों का बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया था। मृतका रीता रीता देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार न्यायालय ने तीनों आरोपितों को भादवि 304 (बी) में दोषी पाया था। अपर लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने आरोपितों को कड़ी सजा देने की मांग की थी। न्यायालय ने एसटी 78/2020 के तहत फास्ट ट्रैक में मामले की सुनवाई करते हुए आज सजा सुनाई।


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