Human Trafficking: मानव तस्करी की आरोपित प्रभा मुनि को हाई कोर्ट से जमानत
Human Trafficking. निचली अदालत में हर सुनवाई के दिन उपस्थित होने और पासपोर्ट जमा करने की शर्त उच्च न्यायालय की ओर से लगाई गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। मानव तस्करी की आरोपित प्रभा मुनि को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने बुधवार को प्रभा मुनि की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रभा मुनि को निचली अदालत में हर सुनवाई के दिन उपस्थित होने की शर्त लगाई है। प्रभा मुनि को अपना पासपोर्ट भी निचली अदालत में जमा कराना होगा।
झारखंड हाई कोर्ट से मानव तस्करी की आरोपित प्रभा मुनि को राहत मिल गई है। जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है। अदालत ने उनपर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, दस-दस हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। प्रभा मुनि को निचली अदालत में हो रही सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर अदालत में हाजिर होना होगा और पासपोर्ट जमा करना है। इसके अलावा उन्हें अपना पता नहीं बदलने का निर्देश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान प्रभा मुनि के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में पुलिस ने निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है और अदालत ने उन पर आरोप भी गठित कर दिया है। मामले में अब ट्रायल भी शुरू हो गया है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। इसके बाद अदालत ने प्रभा मुनि को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। हालांकि सरकार के अधिवक्ता सूरज वर्मा की ओर से जमानत का विरोध किया था।