यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 08, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
जेपीएससी-6 के पीटी रिजल्ट पर रोक से हाई कोर्ट का इन्कार
रांची : हाई कोर्ट ने जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) द्वारा लिए गए संयुक्त असैनिक सेवा प्रतिय

रांची : हाई कोर्ट ने जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) द्वारा लिए गए संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के रिजल्ट पर रोक से इन्कार कर दिया है। इसको लेकर अरविंद कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के पीटी के रिजल्ट में जेपीएससी ने आरक्षण के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है। इसलिए पीटी का रिजल्ट को निरस्त किया जाए। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने कोर्ट को बताया कि पीटी में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जेपीएससी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी के रिजल्ट पर रोक के आग्रह को नामंजूर करते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। साथ ही जेपीएससी को मामले में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता दिलीप जेरथ ने पक्ष रखा।