Coronavirus: हाई कोर्ट का आदेश, कोरोना से निपटने को रिम्स चिकित्सकों को उपलब्ध कराएं मास्क
Coronavirus Alert. झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द मास्क देने का दिया निर्देश। रिम्स में निजी जांच घर खोलने पर अदालत ने मांगा जवाब।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस को लेकर रिम्स चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल स्टॉफ को मास्क (एन-95) उपलब्ध कराने का सरकार को निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में एक मामले में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता वंदना सिंह ने कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रिम्स को कोरोना वायरस से निपटने के लिए नोडल एजेंसी बनाया है।
जबकि, वहां पर काम करने वाले चिकित्सक व पारा मेडिकल स्टॉफ को मास्क भी नहीं दिया है। एन-95 मास्क रांची में नहीं मिल रहा है। ऐसे में इलाज के दौरान संक्रमित होने का खतरा है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को तुरंत मास्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दरअसल, शनिचर उरांव ने इस संबंध में याचिका दाखिल कर रिम्स के चिकित्सकीय हालात में सुधार की मांग की है।
किन परिस्थितियों में रिम्स में खुला निजी जांच घर
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता वंदना सिंह ने कहा कि रिम्स की ओर से अस्पताल में खुद का जांच घर स्थापित किया गया है। इसके बावजूद परिसर में निजी कंपनी का जांच घर खोला गया है। इस पर अदालत ने रिम्स से पूछा कि किन परिस्थितियों में निजी जांच घर खोलने की जरूरत पड़ी। अदालत यह भी जानना चाहती है कि रिम्स के जांच घर में और निजी जांच घर में रोजाना कितने मरीजों की जांच की जाती है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया।
एक माह में हो जाएगी नर्सों की नियुक्ति : सरकार
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया कि एक माह में रिम्स में 362 नर्सों की नियुक्ति कर ली जाएगी। फिलहाल उनके रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया चल रही है। जहां तक पांच नए विभागों को खोले जाने का सवाल है, तो इसका प्रस्ताव योजना एवं वित्त को भेज दिया गया है।
इस पर अदालत ने कहा कि सरकार इस पर जल्द निर्णय ले। इसके अलावा अदालत ने सरकार से पूछा कि निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ छापेमारी की गई है। उन मामलों में अभी तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है। इन सभी मामलों की विस्तृत जानकारी चार अप्रैल तक अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया।