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पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज

पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 30 Apr 2018 05:59 PM (IST)Updated: Tue, 01 May 2018 10:59 AM (IST)
पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज
पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज

राब्यू, रांची। झामुमो के गोमियो से विधायक रहे योगेंद्र प्रसाद को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली योगेंद्र प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनकी याचिका को खारिज किया है। इससे पहले योगेंद्र प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि योगेंद्र प्रसाद की सदस्यता रद करने का मामला राज्यपाल के पास भेजना चाहिए था।

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संविधान के अनुसार, राज्यपाल ही किसी विधायक की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने ही योगेंद्र प्रसाद की सदस्यता रद कर दी है। विधानसभा की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने पक्ष रखा।

गोमिया से झामुमो के विधायक रहे योगेंद्र प्रसाद ने याचिका दाखिल कर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यता समाप्त करने संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। रामगढ़ की अदालत ने कोयला तस्करी के मामले में योगेंद्र प्रसाद को दो साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद स्पीकर ने विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। 


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