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देवघर एयरपोर्ट के पास तोड़े गये ऊंचे घरों पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- कौन करेगा नुकसान भरपाई

झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग शुरू किए जाने से संबंधित दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर इसका समाधान निकाले।

By Manoj SinghEdited By: Mohit TripathiPublished: Tue, 31 Jan 2023 12:03 AM (IST)Updated: Tue, 31 Jan 2023 12:03 AM (IST)
अदालत ने मौखिक रूप से कहा- केंद्र और राज्य सरकार आपस में करें बातचीत

रांची, राज्य ब्यूरो: झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग शुरू किए जाने से संबंधित दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत यह जानना चाह रही थी कि एयरपोर्ट के आस-पास के ऊंचे भवनों को तोड़ने पर होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा।

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राज्य व केंद्र मिलकर निकालें समाधान

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर इसका समाधान निकाले। मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और राज्य सरकार से पूछा है कि एयरपोर्ट के आसपास के जिन बिल्डिंग को तोड़ा जाना है, उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। इस पर बैठक कर बातचीत कर लें।

अदालत ने भवन मालिकों को नोटिस भेजने का दिया था निर्देश

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि देवघर एयरपोर्ट के आसपास की ऊंचे भवनों को तोड़े जाने को लेकर भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस संबंध में सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पूर्व में अदालत ने उन भवन मालिकों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था, जिनके भवन को तोड़ने के लिए चिह्नित किया गया है। अदालत ने देवघर डीसी को आदेश दिया था कि भवन मालिकों को इसे लेकर नोटिस भेजा जाए।


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