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झारखंड के गढ़वा ज‍िले की नाबालिक से हुए सामूह‍िक दुष्‍कर्म मामले की धीमी जांच से हाई कोर्ट नाराज

अदालत ने इस मामले में सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब की है। मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस घटना की एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 05:29 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 05:29 PM (IST)
झारखंड के गढ़वा ज‍िले की नाबालिक से हुए सामूह‍िक दुष्‍कर्म मामले की धीमी जांच से हाई कोर्ट नाराज
झारखंड हाई कोर्ट जहां मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई।

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में गढ़वा जिले में एक नाबालिग के साथ हुए सामूह‍िक दुष्‍कर्म के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में धीमी जांच नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले में सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब की है। मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने इस घटना की एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और इसकी रिपोर्ट जल्द मंगाने का निर्देश दिया। दरअसल, गढ़वा जिले की एक नाबालिक अकेले अपने खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान चार लड़के उसे जबरन पहाड़ पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच जारी है। मामले में शामिल तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही एफएसएल टीम ने नमूनों का संग्रह कर जांच के लिए भेजा है।

आरोपितों और पीड़िता का डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा। लेकिन एक माह बाद भी अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार को डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट अगली तिथि तक पेश करने का निर्देश दिया। बता दें कि इस मामले में एक संस्था की ओर से चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया था। इसके आधार पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रही है।


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