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हाई कोर्ट ने रांची-जमशेदपुर फोरलेन निर्माण की भी प्रगति रिपोर्ट मांगी

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एनएचएआइ से मांगी जानकारी रांची राब्यू झारखंड हाई कोर्ट ने

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Nov 2019 02:31 AM (IST)Updated: Fri, 08 Nov 2019 02:31 AM (IST)
हाई कोर्ट ने रांची-जमशेदपुर फोरलेन निर्माण की भी प्रगति रिपोर्ट मांगी

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एनएचएआइ से मांगी जानकारी

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रांची, राब्यू : झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग से बरही तक बने राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में लगने वाले पौधों की जानकारी मांगी है। हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने एनएचएआइ से पूछा है कि सड़क के किनारे कितने पौधे लगाए गए और उनमें से कितने पौधे अभी सुरक्षित हैं। एनएचएआइ को इसकी जानकारी 11 दिसंबर तक अदालत में दाखिल करनी है। इसके अलावा अदालत ने रांची-जमशेदपुर फोरलेन निर्माण की प्रगति रिपोर्ट मांगी है।

जमीन अधिग्रहण होना बाकी: एनएचएआइ

सुनवाई के दौरान एनएचएआइ की ओर से अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि रांची-जमशेदपुर फोरलेन का निर्माण चार पैकेज में किया जाना है। तीन पैकेज में कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन चौथे चरण में कुछ तकनीकी वजहों से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। फोरलेन का काम दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। 6.51 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। सड़क के किनारे कुछ जगहों पर भारी वाहनों का पॉर्किग बनाया गया है। पानी की पाईप सहित अन्य संसाधनों को शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए सरकार की मदद चाहिए। ओवर ब्रिज और अंडरपास के निर्माण के लिए 240 दिन में पूरा किया जाना है।

अधिग्रहण के लिए एक करोड़ ही मिले : सरकार

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में बताया गया कि जमीन अधिग्रहण के लिए एनएचएआइ को 66 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। उनकी ओर से अभी तक मात्र एक करोड़ रुपये दिए गए हैं, इस पर एनएचएआइ ने कहा कि बुधवार तक कुल पांच करोड़ रुपये सरकार को दे दिए हैं। सरकार ने कहा कि एनएचएआइ की ओर से उठाए गए बिंदुओं के जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

पूर्व कंपनी ने अवमानना वापस लेने की लगाई गुहार

फोरलेन का काम करने वाली पूर्व कंपनी रांची एक्सप्रेसवे के खिलाफ चल रहे अवमानना मामले को वापस लेने की अदालत से गुहार लगाई गई है। कंपनी की ओर से बताया गया कि अदालत के आदेश पर उन्होंने कंपनी के एमडी और अन्य अधिकारियों के कंपनी में शेयर की जानकारी दे दी गई है। अवमानना को वापस लेने के लिए कंपनी ने याचिका दाखिल की है। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई आज

रांची : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पूर्व में अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल के आग्रह पर जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

बता दें कि लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार (आरसी-38ए/96) से अवैध निकासी के मामले में सजा सुनाई है। उनकी ओर से सीबीआइ द्वारा दी गई सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में सजा को निलंबित करते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है।


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