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मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे CM हेमंत सोरेन, याचिका पर कल सुनवाई

Published: Mon, 28 Sep 2026 08:07 PM (IST)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सीएम हेमंत सोरेन। (फाइल फोटो)

सीएम हेमंत सोरेन। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

  2. यह मामला 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

  3. पीएमएलए एक्ट की धारा 44(1)(डी) के तहत ट्रायल का अनुरोध किया।

राज्य ब्यूरो, रांची। बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

उनकी ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। ईडी कोर्ट ने 21 सितंबर को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जांच जारी रहने तक आरोप गठन को टालने की मांग की गई थी।

हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएमएलए एक्ट की धारा 44 (1) (डी) के प्रविधान के तहत ट्रायल करने का अनुरोध किया है।

इस धारा के अनुसार जैसे सेशन ट्रायल यानी किसी भी मामले की जांच पूरी होने के बाद ही ट्रायल शुरू होता है। उसके अनुरूप ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट में ट्रायल शुरू करने की मांग की गई है।

सीएम पर तय किया जाना है आरोप

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप तय किया जाना है। इससे पहले वह 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी कोर्ट में उपस्थित भी हुए।

आरोप गठन के मामले में सुनवाई के दौरान उन्होंने दस्तावेज को देखने के लिए समय देने का अनुरोध किया था। इस पर अदालत ने कहा था कि अभी आरोप गठन का समय है। यह दस्तावेज इससे जुड़ा नहीं है।

अदालत ने हेमंत सोरेन के आग्रह को देखते हुए छह दिन का समय दिया। अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की। उस दिन अदालत में सुबह 11.15 बजे आरोप गठन पर सुनवाई होगी।

बता दें, कि मामले में मुख्य आरोपित सीआई भानु प्रताप प्रसाद सहित 16 पर आरोप तय किया जा चुका है। सिर्फ हेमंत सोरेन पर आरोप तय किया जाना शेष है।

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