मनी लॉन्ड्रिंग मामला: हेमंत सोरेन पर 30 सितंबर को तय होंगे आरोप, कोर्ट ने दस्तावेज देखने के लिए दिया 6 दिन का समय
बड़गाईं अंचल जमीन फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन पर आरोप गठन को लेकर सुनवाई हुई।

हेमंत सोरेन। (फाइल फोटो)
HighLights
हेमंत सोरेन पर आरोप गठन की सुनवाई ईडी अदालत में हुई।
अदालत ने दस्तावेजों के अवलोकन के लिए छह दिन का समय दिया।
अगली सुनवाई 30 सितंबर को सुबह 11:15 बजे निर्धारित की गई।
राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन पर आरोप गठन को लेकर सुनवाई हुई।
गुरुवार को हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा सौंपे गए अन-रिलाएड दस्तावेजों को देखने के लिए समय देने का अनुरोध किया।
इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि अभी आरोप गठन (चार्ज फ्रेमिंग) का समय है और ऐसे दस्तावेजों का यह स्टेज नहीं है, क्योंकि वे दस्तावेज सीधे तौर पर इस चरण से जुड़े नहीं हैं।
अदालत ने हेमंत सोरेन के आग्रह और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए दस्तावेजों के अवलोकन के लिए छह दिन का समय प्रदान किया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई और आरोप गठन की प्रक्रिया के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। उस दिन अदालत सुबह 11:15 बजे सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि इस भूमि घोटाले के मामले में मुख्य आरोपित राजस्व कर्मचारी (सीआई) भानु प्रताप प्रसाद सहित कुल 16 आरोपितों पर पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं। वर्तमान में इस मामले में सिर्फ हेमंत सोरेन पर ही आरोप तय किया जाना शेष रह गया है, जिस पर 30 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अदालत और मुख्यमंत्री के बीच हुआ संवाद
सुनवाई के दौरान अदालत और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच संवाद हुआ। उनकी ओर से अदालत के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए कहा गया कि वे अदालत के आदेशों और कानून का पूरा सम्मान करते हैं।
इस पर जज ने कहा कि कोर्ट कानून का सम्मान करता है और कानून के दायरे में ही आगे बढ़ना होता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज मन बहुत व्यथित है। वह बार-बार समय देने का आग्रह करते रहे।
इस दौरान कार्यवाही और तिथि को लेकर कुछ व्यावहारिक पक्षों पर चर्चा हुई, जिसके बाद अदालत ने समय की मांग को स्वीकार करते हुए कार्यवाही आगे बढ़ा दी।
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