लालू प्रसाद की याचिका पर सीबीआइ से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
रांची : हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में चारा घोटाला मामले में आरोपी ला
रांची : हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में चारा घोटाला मामले में आरोपी लालू प्रसाद की ओर से दाखिल चार क्रिमिनल क्वैसिंग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। वहीं, इस मामले में सीबीआइ को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरसी-20ए/96 में जो गवाह व साक्ष्य है। सीबीआइ ने उनको आरसी- 64ए/96 और आरसी- 68ए/96 मामले में भी शामिल कर लिया है। हालांकि लालू प्रसाद की ओर से केस संख्या 64ए/96 में साक्ष्य के संबंध में कंसेंट देने की बात कही गई। लेकिन 68ए/96 में सीबीआइ ने उनसे कोई कंसेंट नहीं लिया है। जिस पर सीबीआइ की ओर से कोर्ट में इस मामले में लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से कंसेंट दिए जाने से संबंधित दस्तावेज दिखाया गया। जिस पर लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने इस दस्तावेज के सत्यापन के लिए समय की मांग की गई।
वहीं, इसी कोर्ट में लालू प्रसाद पर तय किए गए आरोप में बदलाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट को बताया गया कि आरसी-64ए/96 व आरसी-68ए/96 में निचली अदालत ने जो आरोप तय किए हैं। उसमें वर्ष 1977 से लेकर 1996 तक घोटाले की अवधि दी गई है। जबकि प्राथमिकी में घोटाले की अवधि दूसरी है। ऐसी स्थिति में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाई जाए। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। सभी मामलों की सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
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