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रांची: हज-2027 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टरों की भर्ती शुरू, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा चयन

Published: Tue, 29 Sep 2026 07:45 AM (IST)

हज-2027 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टरों के चयन की प्रक्रिया रांची में शुरू हो गई है, जिसमें साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच शामिल है।

हज-2027 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टरों की भर्ती शुरू (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

हज-2027 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टरों की भर्ती शुरू (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. हज-2027 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टर चयन प्रक्रिया रांची में शुरू।

  2. चयन में साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच शामिल है।

  3. स्थायी सरकारी नौकरी और नियोक्ता से एनओसी अनिवार्य शर्त।

जागरण संवाददाता, रांची। हज-2027 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टर (एसएचआई) के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों को चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। 

कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शनावास सी. आईएएस की ओर से 26 सितंबर को जारी पत्र में राज्य हज समितियों को साक्षात्कार के अंक 11 अक्टूबर 2026 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया को भेजने को कहा गया है।

हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 25 सितंबर को जारी परिपत्र संख्या-15 के माध्यम से साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की राज्यवार सूची जारी की है। हालांकि, सूची में शामिल होना एसएचआइ के चयन का अधिकार नहीं देता। अभ्यर्थियों को निर्धारित पात्रता शर्तों के साथ दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच में भी सफल होना होगा।

स्थायी सरकारी नौकरी की शर्त अनिवार्य

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्थायी सरकारी रोजगार की पात्रता शर्त को सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के ऐसे कर्मचारी, जो निर्धारित सरकारी सेवा संबंधी पात्रता पूरी नहीं करते हैं, पात्र नहीं माने जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के दौरान इस तरह का मामला सामने आने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सहित सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित दस्तावेज या एनओसी उपलब्ध नहीं कराने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

साक्षात्कार में 50 प्रतिशत अंक जरूरी

नीति के अनुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। हालांकि, राज्य में साक्षात्कार के लिए पात्र अभ्यर्थियों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ऐसे अभ्यर्थियों को भी चयन पैनल अंक दे सकता है, जो इस न्यूनतम सीमा से कम अंक प्राप्त करते हैं। इसके लिए पैनल को विस्तृत कारण और संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य हज कमेटी आफ इंडिया को उपलब्ध कराने होंगे। अंतिम निर्णय हज कमेटी ऑफ इंडिया का होगा।

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