रांची में दोस्त के साथ घूम रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपित गिरफ्तार Ranchi News
Jharkhand. लड़की अपने नाबालिग दोस्त के साथ घूमने गई थी कि दोनों को आरोपितों ने ट्रैप कर लिया। लड़की के दोस्त को धमकाकर भगा दिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
रांची, जासं। बरियातू के लालू खटाल के पास फायरिंग रेंज पहाड़ पर अपने दोस्त के साथ घूमने गई नाबालिग के साथ दो युवकों ने शनिवार की शाम को करीब सात बजे सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बाइक से भाग गए। दोनों करीब 24 से 26 साल के उम्र के बताए जाते हैं। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए उन्हें उनके घर से रविवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया।
सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। रविवार को एसएसपी के प्रभार में कार्य कर रहे ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपितों के पास से घटना में इस्तेमाल बाइक एवं दो मोबाइल बरामद किए हैं। पीडि़ता के बयान पर आरोपितों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीडि़ता सेना के सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी की बेटी बताई जाती है।
बताया गया कि 16 वर्षीया पीडि़ता शनिवार की शाम अपने दोस्त (वह भी नाबालिग) के साथ फायरिंग रेंज पहाड़ पर घूमने गई थी। अंधेरा होने पर वह दोस्त के साथ वापस घर लौटने लगी। इसी बीच, बडग़ाई के दो युवक खुर्शीद अंसारी उर्फ राजा एवं सरफराज अंसारी की नजर दोनों पर पड़ी। आरोपितों ने नाबालिग के दोस्त के साथ मारपीट की एवं डरा-धमका कर दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद नाबालिग के साथ दोनों आरोपितों ने दुष्कर्म किया।
घटना के बाद पीडि़ता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। रात में करीब 10:00 बजे उसके पिता ने सदर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वरीय अधिकारी के आदेश पर आनन-फानन में सदर डीएसपी दीपक पांडेय के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। देर रात तक पुलिस युवकों की तलाश में छानबीन करती रही। रविवार की सुबह करीब पांच बजे पुलिस को आरोपितों का पूरा डिटेल मिला। इसके बाद छापेमारी कर पुलिस ने दोनों को धर दबोचा।
मोबाइल लोकेशन और बाइक नंबर से आरोपितों की हुई पहचान
बताया गया कि दोनों आरोपित काले रंग की बाइक (जेएच 01सीवाइ 4935) से आए थे। जाते समय पीडि़ता ने बाइक का नंबर नोट कर लिया था, जो अनुसंधान में पुलिस के लिए कारगर साबित हुआ। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपितों को सदर थाने में पीडि़ता के सामने लाया गया, जहां उसने उनकी पहचान की। उस समय पीडि़ता के परिवार वाले और उसका दोस्त भी उपस्थित था। आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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