कोरोना से मौत पर निगम कर्मियों के आश्रित को 10 लाख, पुलिसकर्मियों के बीमा पर हो रहा विचार
कोरोना से संक्रमित होने के बाद यदि किसी निगमकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को बीमा के तहत 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
रांची, जासं। कोरोना से जंग लड़ रहे नगर निगम कर्मियों की सुरक्षा के लिए सकारात्मक पहल की गई है। रविवार को नगर आयुक्त मनोज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया है कि यदि काम के दौरान कोई निगम कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे तो रांची नगर निगम उनके इलाज पर होने वाला चिकित्सकीय खर्च वहन करेगा। साथ ही कोरोना से संक्रमित होने के बाद यदि किसी निगमकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को बीमा के तहत 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
20 दिनों की न्यूनतम मासिक उपस्थिति अनिवार्य
कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे निगमकर्मियों में सफाईकर्मियों, चालक, दैनिक भोगी चालक, मल्टीपरपस सुपरवाइजर, जोनल सुपरवाइजर, कार्यालय में कार्यरत अन्य कर्मी, सहायक, इंफोर्समेंट ऑफिसर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आदेशपाल व संविदा पर कार्यरत अन्य दैनिक कर्मियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा संबंधित कर्मियों को मार्च, अप्रैल व मई माह में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह दो-दो हजार रुपये दिए जाएंगे। हालांकि इस प्रोत्साहन राशि के लिए संबंधित कर्मियों के लिए 20 दिनों की न्यूनतम मासिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
कोरोना वायरस से लड़ रहे पुलिसकर्मियों की बीमा पर भी हो रहा विचार
स्वास्थ्यकर्मियों की तरह ही कोरोना वायरस से लड़ रहे पुलिसकर्मियों का भी बीमा कराने की तैयारी है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में पत्राचार किया है। फिलहाल इससे संबंधित फाइल सरकार के पास है और इसपर विचार किया जा रहा है। इसपर शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों का कराया 50 लाख का बीमा
झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पिछले दिनों गृह सचिव से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों का बीमा करवा दिया है। इस वायरस के चलते विधि-व्यवस्था संभालने में पुलिस भी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी कर रही है। ऐसी स्थिति में उनका भी 50 लाख रुपये का बीमा हो, ताकि कोरोना वारयस से नुकसान होने पर उक्त पुलिसकर्मी के परिवार को दुख की घड़ी में एक सहारा मिल सके।