Durga Puja Guidelines 2020 Jharkhand: दुर्गा पूजा को लेकर सरकार ने जारी किए नए आदेश, लाउडस्पीकर बजाने की दी अनुमति
आपदा प्रबंधन प्रभाग ने एक अक्टूबर को जारी आदेश को किया संशोधित। अन्य आदेश पूर्ववत रहेंगे। इसके अलावा दुर्गा पूजा के दौरान लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दे दी गई है। अब पूजन स्थल पर मंत्र पाठ आरती आदि का सीधा प्रसारण लाउडस्पीकर से हो सकेगा।
रांची (राज्य ब्यूरो) । राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन प्रभाग ने दुर्गा पूजा को लेकर अपने एक अक्टूबर को जारी दिशा-निर्देश में दो संशोधन किया है। पहले यह आदेश था कि पूजा पंडालों में पूजा समिति से जुड़े केवल सात लोग ही एक साथ रह सकेंगे। संशोधित निर्देश में यह संख्या बढ़ाकर अधिकतम 15 कर दी गई है। अब पूजा पंडालों में अधिकतम 15 श्रद्धालु मां भगवती के दर्शन कर सकेंगे।
दुर्गा पूजा के दौरान लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दे दी गई है। अब पूजन स्थल पर मंत्र, पाठ, आरती आदि का सीधा प्रसारण लाउडस्पीकर से हो सकेगा। यह प्रसारण सुबह सात बजे से रात के नौ बजे के बीच ही होगा इसकी ध्वनि 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाउडस्पीकर भी अदालत व अस्पताल से 100 मीटर दूरी पर ही बजाया जा सकता है। लाउडस्पीकर पर पहले से रिकार्ड किया हुआ, टेप किया हुआ या डिजिटल रिकार्डिंग बजाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ सीधा प्रसारण ही बज सकता है। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है।
ये आदेश रहेंगे पूर्ववत
1. किसी भी थीम पर नहीं होगा पंडाल का निर्माण, पंडाल चारों तरफ से कवर रहेगा ताकि बाहर से प्रतिमा नहीं दिखे।
2. पूजा पंडाल और मंडप के समीप और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई लाइटिंग और सजावट नहीं होगी।
3. पूजा पंडाप और मंडप के पास कोई तोरण द्वार या स्वागत द्वार का निर्माण नहीं होगा।
4. प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई चार फीट होगी।
5. दुर्गा पूजा पंडाल अथवा मंडप के पास कोई फूड स्टाल नहीं लगेगा।
6. विसर्जन जुलूस की मनाही, प्रतिमाओं का विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर होगा।
7. पूजा के दौरान किसी प्रकार का संगीत अथवा मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा।
8. सामूहिक समारोह, प्रसाद और भोग का वितरण नहीं होगा।
9. दुर्गापूजा कमेटियां अथवा आयोजक आमंत्रण कार्ड जारी नहीं करेंगे।
10. सार्वजनिक स्थानो पर डांडिया अथवा गरबा कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
11. रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में दर्शक जुटते हैं।
यह है जरूरी
पूजा मंडप और पंडालों में कोविड-19 के प्रोटोकाल का सख्ती से पालन अनिवार्य। मास्क, शारीरिक दूरी का ख्याल रखना होगा, व्यक्तिगत व सामूहिक स्वच्छता आवश्यक।
प्रशासन को सख्त निर्देश
सभी जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तमाम निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत होगी कार्रवाई।