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गिरिडीह मेयर सुनील पासवान की याचिका हाई कोर्ट में खारिज, निर्वाचन आयोग के नोटिस को दी थी चुनौती

Giridih Mayor Sunil Kumar Paswan. अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग को है सुनवाई का अधिकार। सुनील पासवान ने आयोग के नोटिस को दी थी चुनौती।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 04 Mar 2020 09:34 PM (IST)Updated: Wed, 04 Mar 2020 09:34 PM (IST)
गिरिडीह मेयर सुनील पासवान की याचिका हाई कोर्ट में खारिज, निर्वाचन आयोग के नोटिस को दी थी चुनौती

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि मेयर सुनील कुमार पासवान के निर्वाचन मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को सुनवाई करने का अधिकार है। दरअसल, गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान ने निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत को बताया कि झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 18 (2) में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन पर सुनवाई करने का अधिकार निर्वाचन आयोग से वापस लेते हुए नगर विकास विभाग को दे दिया गया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है।

राज्य निर्वाचन आयोग को विभाग द्वारा लिए गए निर्णय पर सिर्फ मंतव्य देने का अधिकार रह गया है। इस दौरान निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आयोग के पास नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सुनील कुमार पासवान की याचिका को खारिज कर दिया।


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