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झारखंड के पूर्व पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की जमानत पर 20 को फैसला, बहू ने लगाए हैं संगीन आरोप

बहू की ओर से दहेज प्रताड़ना का केस करने के बाद पूर्व डीजीपी डीके पांडेय पत्नी और उनके बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत की शरण ली है। जहां 20 जुलाई को फैसला आएगा।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 16 Jul 2020 07:10 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jul 2020 05:49 AM (IST)
झारखंड के पूर्व पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की जमानत पर 20 को फैसला, बहू ने लगाए हैं संगीन आरोप

रांची, जासं। पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, पत्नी पूनम पांडेय एवं बेटा शुभांकर पांडेय की अग्रिम जमानत पर अब 20 जुलाई को फैसला होगा। गुरुवार को अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत में डीके पांडेय एवं उनकी पत्नी व बेटा  की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) पर आंशिक सुनवाई हुई। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान सूचिका व बहू रेखा मिश्रा अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुई।

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उनके वकील ने अदालत से पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। जिसपर अदालत सहमत हो गया और सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जुलाई निर्धारित की। अदालत ने पिछली सुनवाई में केस डायरी की मांग की थी। साथ ही सूचिका को नोटिस किया गया था। पिता पुत्र की ओर से दाखिल की गई है अलग-अगल याचिका सात जुलाई को पिता एवं पुत्र की ओर अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। जिस पर अलग-अलग सुनवाई हो रही है।

रेखा मिश्रा ने महिला थाने दर्ज करायी थी प्राथमिकी बहू रेखा मिश्रा ने पति को जहां समलैंगिक बताया था वहीं ससुर डीके पाण्डेय और सास पूनम पांडेय के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और विश्वासघात को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।  तीनों के खिलाफ महिला थाना में कांड संख्या 18/20 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज है।


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