मकान तोड़ने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची पूर्व IPS की पत्नी, रांची एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से जुड़ा है मामला
झारखंड हाईकोर्ट में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के दौरान मकान तोड़ने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड हाईकोर्ट में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के दौरान मकान तोड़ने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
पूर्व आईपीएस की पत्नी ने दाखिल की है याचिका
इस संबंध में पूर्व आईपीएस की पत्नी विनिता गुड़िया की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया और विस्थापितों को दूसरी जगहों पर तीन-तीन डिसमिल भूमि दी गई है। लेकिन उक्त भूमि पर किसी दूसरे ने दावा किया है। ऐसे में उनके मकान को नहीं तोड़ा जाए।
अपर महाधिवक्ता ने की याचिका को खारिज करने की अपील
अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उक्त भूमि के लिए लगभग 80 प्रतिशत लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। 2011 में ही इसे लेकर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उस दौरान विस्थापितों को दूसरी जगह भूमि देने का प्रविधान नहीं था। यह प्रविधान 2013 में आया है। इनकी याचिका को खारिज किया जाए। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।