जमीन मामले में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, सरकार से मांगा जवाब
Jharkhand News High Court Ki Khabar Hindi Samachar अदालत ने प्रार्थी को राज्य के मुख्य सचिव भूमि सुधार एवं राजस्व सचिव और रांची उपायुक्त को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केपी देव की पीठ में गुरुवार को पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी की जमीन से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार से पूछा कि उक्त जमीन में कितने लोग खरीदार हैं और कितने की जमाबंदी रद करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा अदालत ने इस मामले में प्रार्थी पूनम पांडेय को राज्य के मुख्य सचिव, भू राजस्व विभाग सचिव और रांची के उपायुक्त को भी प्रतिवादी बनाने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
दरअसल, डीके पांडेय की ओर से कांके के चामा मौजा में खरीदी गई जमीन की जमाबंदी रद करने के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कांके अंचल के चामा मौजा में डीके पांडेय ने अपनी पत्नी पूनम पांडेय के नाम से 50 डिसमिल जमीन खरीदी है। इस मामले में कांके के अंचलाधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं आपके जमीन की जमाबंदी रद कर दी जाए। उक्त नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और उक्त नोटिस रद करने की मांग की गई है। इस पर अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने और उक्त जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है।