चारा घोटाला: लालू मामले में फैसला अब 19 मार्च को
गौरतलब है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में फैसला शनिवार को आना था।
रांची, जेएनएन। चारा घोटाले में एक बार फिर फैसला टल गया। फैसले की तिथि अब 19 मार्च निर्धारित की गयी है। फैसला वीडियो कांफ्रेसिंग से आएगा या अभियुक्तों को सशरीर हाजिर होना होगा इस पर संशय बरकरार है। फैसला टलने को लेकर लालू प्रसाद के अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बताया कि सीबीआइ के विशेष न्यायधीश शिवपाल सिंह की अदालत में फैसला आना था, लेकिन जज दो दिनों की ट्रेनिंग में गये हैं। इसलिए तिथि टल गई है।
गौरतलब है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में फैसला शनिवार को आना था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद व डॉ. जगन्नाथ मिश्र से जुड़े चौथे मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह फैसला सुनाना था। अदालत ने सभी अभियुक्तों को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। अब दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 38ए/96 से संबंधित मामले में 31 अभियुक्तों के भाग्य का निर्णय 19 मार्च को होगा।
मूल आवंटन 1.5 लाख के मुकाबले 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी को लेकर सीबीआइ ने वर्ष 1996 में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में 49 अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। तीन सरकारी गवाह बन गए थे। एक आरोपित दुमका के तत्कालीन कमिश्नर एसएन दुबे पर लगा आरोप ऊपरी अदालत से क्वैस (निरस्त) हो गया था। ट्रायल के दौरान 14 अभियुक्तों का निधन हो गया। इस मामले में गुरुवार को ही फैसला होना था लेकिन लालू की एजी को आरोपी बनाए जाने की अपील पर सुनवाई के कारण तिथि आगे बढ़ाई गई।