राची में प्रतिबंधित पान मसाला बेचने के आरोप में बड़े व्यापारी पर दर्ज हुआ एफआइआर
सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन ने रांची के एक बडे़ व्यवसायी के यहां छापा मारा है। गुटका जब्त किया गया।
जागरण संवाददाता राची : सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव के नेतृत्व में खाद्य संरक्षा विभाग और जिला तंबाकू नियंत्रण कोषाग, राची के टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों और व्यापारियों पर करवाई की। उसी क्रम में अपर बाजार स्थित साईं ट्रेडर्स के दुकान और गोदाम पर छापामारी के क्रम में विभिन्न ब्राडों का लाखों रुपये का प्रतिबंधित दिलरुबा पान मसाला बरामद किया गया। उक्त व्यापारी के खिलाफ कोतवाली थाने में आइपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआइआर भी दर्ज कराई गई है।
राची के अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने बताया कि पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। अत: जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह प्रतिबंध फिलहाल एक वर्ष के लिए लगाया गया है। सरकार द्वारा पान मसाला के प्रतिबंध को राची में सख्ती से लागू करवाया जाएगा।
उल्लेखनीय है के राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने जन स्वास्थ्य के हित में झारखंड सरकार ने 11 ब्राडों (रजनीगंधा, विमल, शिखर, पान पराग, दिलरुबा, राजनिवास, सोहरत, मुसाफिर, मधु, बहार, पान पराग प्रीमियम) के पान मसाला की बिक्री, भंडारण, विनिर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
छापामार दस्ते में कार्यपालक दंडाधिकारी के अलावा खाद्य संरक्षा पदाधिकारी एसएस कुल्लू और जिला तंबाकू नियंत्रण कोषाग के सुशात कुमार सिन्हा सहित स्थानीय पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सरकार की सख्ती से इस पर रोक कुछ हद तर लगेगी। जब मिलेगा ही नहीं तो खाएंगे नहीं।