वित्तरहित शिक्षाकर्मियों को नियमावली-2015 के अनुसार ही मिलेगा अनुदान Ranchi News
Jharkhand News in Hindi. माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी से इस संबंध में वार्ता हुई है। इसमें अनुदान की राशि सहित कई मांगों पर सहमति दी गई।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 27 Jun 2020 01:31 PM (IST)Updated: Sat, 27 Jun 2020 01:31 PM (IST)
रांची, जासं। वित्तरहित शिक्षाकर्मियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान की राशि नियमावाली-2015 के अनुसार ही मिलेगी। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष माेर्चा के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी से हुई है। जिसमें अनुदान की राशि सहित कई मांगों पर सहमति दी। निदेशक ने कहा कि अनुदान राशि के लिए संचिका बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने नियमावली-2015 के अनुसार ही अनुदान देने का आदेश दिया था। वार्ता में रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, डॉ. देवनाथ सिंह, शंभू प्रसाद, अरविंद सिंह एवं चंद्रशेखर थे।
इन मांगों पर सकारात्मक रुख
- अनुदान की राशि सीधे स्कूल-कॉलेज के खाते में भेजी जाएगी।
- रांंची व पू. सिंंहभूम जिले के कुछ स्कूलों की अनुदान की राशि लैप्स कर गया था। निदेशक ने कहा कि इन जिलों से डिमांड मांगा गया है और राशि भेजने की कार्यवाही चल रही है।
- 14 में से केवल पांच कॉलेजेां के जांच प्रतिवेदन आए हैं। इस कारण अनुदान लंबित है। निदेशक ने तत्काल डीइओ को जांच प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया।
- माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 275 अपीलीय अभ्यावेदन पर संबंधित पदाधिकारियों को कार्यवाही करने को कहा।
- संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा को दोगुणा अनुदान देने पर निदेशक ने कहा कि कार्यवाही चल रही है। जल्द निर्णय हाेगा।
- जिन स्कूल-कॉलेजों को 2019-20 में अनुदान नहीं मिला उसकी पुन: समीक्षा होगी। संस्थान सभी शर्त पूरा करता है तो अनुदान मिलेगा।
- इंटरमीडिएट शिक्षक-कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली पर अंतिम निर्णय लेने के लिए विभाग द्वारा कमेटी बना दी गई है। इस पर जल्द निर्णय होगा।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें