फर्जी नक्सली सरेंडर मामले की विस्तृत सुनवाई 5 को
रांची : झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में दाखिल जनहित याचिका
रांची : झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने प्रार्थी व प्रतिवादी के जवाब को देखते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए पाच दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताया गया कि फर्जी नक्सली सरेंडर मामले की जाच पूरी कर ली गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने खंडपीठ को बताया कि इस मामले में पुलिस की जाच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2014 में जाच में जो कहा जा रहा था, वही आज भी कहा जा रहा है। सिर्फ दिग्दर्शन इंस्टीट्यूट के पांच लोगों को ही आरोपी बनाया गया है। उन्होंने खंडपीठ से सीबीआइ जाच की माग पर विचार कर मामले के शीघ्र निष्पादन के लिए उचित आदेश पारित करने का आग्रह किया।
बता दें कि झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेटिक की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि 514 युवकों को नक्सली बता कर सरेंडर कराया गया था। युवकों से नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की वसूली की गई थी। याचिका में पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों के शामिल रहने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने की माग की गई है।
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