पूर्व मंत्री राजा पीटर को दूसरी बार भी नहीं मिली जमानत
रांची : तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्या मामले के अभियुक्त पूर्व मंत्री गोपाल क
रांची : तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्या मामले के अभियुक्त पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को जमानत नहीं मिली। प्रधान न्यायायुक्त सह एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता रोहित सिन्हा ने कहा कि राजा पीटर पर हत्या से संबंधित कोई आरोप नहीं बनता है। एनआइए को कोई साक्ष्य भी नहीं मिल रहा है, इसलिए चार्जशीट भी नहीं दायर हो रहा है। 90 दिनों में चार्जशीट अदालत में दायर नहीं किया गया। एनआइए ने 180 दिनों के लिए समय लिया है। पीटर के खिलाफ सबूत था तो एनआइए क्यों नहीं ला रही है। एनआइए के विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया। कहा कि पीटर के खिलाफ साक्ष्य है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दिया। इसके पूर्व भी अदालत से राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज की गई थी।
मामले में पूर्व मंत्री राजा पीटर सहित कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन, बलराम साहू, रमेश सिंह मुंडा का अंगरक्षक रहे शेषनाथ सिंह, जय गणेश लोहरा, प्रफुल्ल कुमार महतो, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, रांची में बंद हैं। मामले में राम मोहन सिंह मुंडा और संतोष वर्मा भी जेल में बंद हैं। इन दोनों को एनआइए ने सरकारी गवाह बनाया है। तमाड़ केतत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या नौ जुलाई 2008 को बुंडू में एक स्कूल के कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने गोलियों से भून दिया गया था। इसमें एक अंगरक्षक समेत चार अन्य लोगों की भी मौत हुई।
----