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विधायक आलोक चौरसिया को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की याचिका खारिज

Jharkhand High Court पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने भाजपा के विधायक आलोक चौरसिया के जन्मतिथि को झारखंड उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती दी थी।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 20 Dec 2019 02:01 PM (IST)Updated: Fri, 20 Dec 2019 08:19 PM (IST)
विधायक आलोक चौरसिया को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की याचिका खारिज

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Jharkhand High Court झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के विधायक आलोक चौरसिया को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। उच्‍च अदालत ने पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की याचिका को खारिज कर दिया। केएन त्रिपाठी ने आलोक चौरसिया के जन्मतिथि को अदालत में चुनौती दी थी। कुछ दिन पहले ही पलामू में चुनाव के क्रम में आलोक चौरसिया के गांव में मतदान केंद्र पर केएन त्रिपाठी ने रिवॉल्‍वर लहराया था। तब आयोग ने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की थी। त्रिपाठी ने भाजपा उम्‍मीदवार आलोक चौरसिया पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। इस चुनाव में त्रिपाठी के रिवॉल्‍वर लहराने के मामले ने काफी सुर्खियां बटोरीं। बाद में उन्‍होंने आलोक चौरसिया के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

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विधायक आलोक चौरसिया को राहत

विधायक आलोक चौरसिया को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती दी थी। पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि वादी इस मामले में लगाए गए आरोप को साबित नहीं कर पाया है। केएन त्रिपाठी ने याचिका दाखिल कर कहा था कि आलोक चौरसिया ने नामांकन के दौरान गलत जन्मतिथि लिखी है।


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