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झारखंड सरकार ने SC से कहा, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव कर रहे जमानत की शर्तों का उल्लंघन

जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव ने पूर्व मंत्री और झारखंड में बरकागांव से विधायक को नोटिस जारी किया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 02:50 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 02:50 PM (IST)
झारखंड सरकार ने SC से कहा, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव कर रहे जमानत की शर्तों का उल्लंघन
झारखंड सरकार ने SC से कहा, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव कर रहे जमानत की शर्तों का उल्लंघन

नई दिल्ली, प्रेट्र। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं। दोनों 2016 के दंगा मामले में आरोपित है। राज्य सरकार की ओर से दायर जमानत रद करने की याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने दोनों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

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जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव ने पूर्व मंत्री और झारखंड में बरकागांव से विधायक को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 2016 के दंगा मामले में आरोपित साव और उनकी पत्नी निर्मला को पिछले वर्ष शीर्ष कोर्ट ने जमानत दी थी। उन्हें भोपाल में रहने और कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लेने के अलावा झारखंड में प्रवेश नहीं करने को कहा था। राज्य सरकार ने कहा है कि दोनों ने जमानत की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया है। वे भोपाल में सिर्फ एक महीने ही रुके।

झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील तपेश कुमार सिंह ने कहा कि दोनों आरोपितों ने जमानत की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया है। साव और निर्मला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि जवाब देने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए। कोर्ट ने दिवाली की छुट्टी के बाद सुनवाई की तारीख तय कर दी और कहा कि तीन सप्ताह में जवाब दायर कर दें। सरकार ने कहा है कि झारखंड में रहते हुए दोनों अदालत की कार्यवाही में हाजिर नहीं हुए।


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