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बकाया भुगतान के लिए HEC का बैंक अकाउंट सीज कर सकता है EPFO

ईपीएफओ ने एचईसी को 95 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए नोटिस दिया है। 14 बी के तहत 80 करोड़ व 7 क्यू के तहत 15 करोड़ रुपये का भुगतान का नोटिस कंपनी को दिया गया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 17 Dec 2019 02:34 PM (IST)Updated: Tue, 17 Dec 2019 02:34 PM (IST)
बकाया भुगतान के लिए HEC का बैंक अकाउंट सीज कर सकता है EPFO
बकाया भुगतान के लिए HEC का बैंक अकाउंट सीज कर सकता है EPFO

रांची, जासं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के रांची स्थित कार्यालय ने एचईसी को 95 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए नोटिस भेजा है। ये नोटिस एचईसी को डिले पेमेंट के लिए दिया गया है। बताया जा रहा है कि एचईसी द्वारा कर्मियों का पीएफ साल 1976 से लेकर 1999 तक निर्धारित समय पर जमा नहीं किया गया था। इसके भुगतान के लिए ईपीएफओ द्वारा साल 2003 में नोटिस दिया था। उस वक्त भी कंपनी ने घाटे में होने की बात कही और पैसे देने में असमर्थता जाहिर की थी। इसके बाद साल 2007 में कंपनी ने केंद्र सरकार  द्वारा मिले पुनरुद्धार पैकेज से बकाया और ब्याज की राशि का भुगतान किया। जब भविष्य निधि द्वारा डिले पेमेंट की राशि की मांग की गई, तो कंपनी असमर्थता जताते हुए कोर्ट चली गई। मगर कोर्ट से कंपनी को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली।

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बताया जा रहा है कि वर्तमान में 14 बी के तहत 80 करोड़ रुपये और 7 क्यू के तहत 15 करोड़ रुपये के भुगतान का नोटिस कंपनी को दिया गया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर कंपनी भविष्य निधि के पैसे का भुगतान नहीं करती है, तो उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। अगर बैंक अकाउंट जब्त करने के बाद भी कंपनी ने पैसों का भुगतान नहीं किया, तो ईपीएफओ उसकी संपत्ति को जब्त कर बेच सकती है। वर्तमान में कंपनी की आर्थिक हालत काफी नाजुक है। ऐसे में कंपनी के लिए 95 करोड़ का भुगतान करना बहुत मुश्किल है।

कंपनी ले रही है कानूनी सलाह

एचईसी अपने लीगल सेल से सलाह ले रही है। हो सकता है कि भविष्य निधि के इस नोटिस के खिलाफ कंपनी एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। हालांकि, वर्तमान में एचईसी की सीपीएफ ट्रस्टी वित्त निदेशक अरुंधति राय हैं। उनके द्वारा इस मामले पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक बार ईपीएफओ द्वारा एचईसी का बैंक अकाउंट सीज किया जा चुका है।


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