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मतदाताओं से मिलने वाले फॉर्म को रोजाना अपडेट करने का दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, रांची : मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को समाहरणालय में हुआ।

By JagranEdited By: Published: Sun, 02 Sep 2018 02:26 AM (IST)Updated: Sun, 02 Sep 2018 02:26 AM (IST)
मतदाताओं से मिलने वाले फॉर्म को रोजाना अपडेट करने का दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, रांची : मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को समाहरणालय से किया गया। अभियान दो माह तक चलेगा। इसे लेकर उपायुक्त राय महिमापत रे ने समाहरणालय सभागार में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत नए नाम जोड़ने के साथ आपत्तिया ली जाएंगी और अगले वर्ष चार जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने तय समय पर सारे कार्यो को पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके लिए निर्वाचक व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को वाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया है, ताकि प्रत्येक दिन की गतिविधि की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को मिल सके। फॉर्म के हर दिन के डिटेल अपलोड किया जा सके।

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उपायुक्त ने कहा कि इस दो दिनों तक विशेष शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी पाच-पाच बूथ का निरीक्षण करें। उपायुक्त ने सभी निर्वाचक पदाधिकारियों से कहा कि पाच सितंबर तक सभी अपने बीएलओ के साथ बैठक कर उन्हें स्पष्ट तौर पर सारी बातें बता दें, ताकि कहीं भी किसी तरह से परेशानी न हो। एडीएम विधि व्यवस्था अखलेश कुमार सिन्हा ने कहा कि सारे पदाधिकारी दस्तावेजों का अपडेशन जरूर कर लें। बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी गीता चौबे, अपर समाहर्ता अंजनी कुमार मिश्रा, एलआरडीसी सह प्रभारी एसडीओ मनोज कुमार रंजन और एडीएम नक्सल पूनम झा सहित जिला के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। राजनीतिक पार्टियों के संग हुई बैठक

वहीं, दूसरी तरफ एक बैठक राजनीतिक पार्टियों के संग हुई, जिसमें प्रतिनिधियों को मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी गीता चौबे ने कहा कि अधिक से अधिक लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लें। इसके लिए सभी का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है इस कार्य के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता जरूरी है। सिर्फ मतदाता पहचान पत्र होने से कुछ नहीं होगा। इसक मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।


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