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RIMS के प्रभारी निदेशक बने रहेंगे डाॅ. दिपेंद्र सिन्हा, 6 माह का सेवा विस्तार; हेमंत सोरेन की की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी

Published: Mon, 02 Nov 2026 06:39 PM (IST)

राज्य सरकार ने डॉ. दिपेंद्र कुमार सिन्हा को रिम्स, रांची के प्रभारी निदेशक पद पर छह माह का सेवा विस्तार ...और पढ़ें

सेवानिवृत्ति आयु सीमा संबंधित प्रविधान को शिथिल कर दिया गया सेवा विस्तार।

सेवानिवृत्ति आयु सीमा संबंधित प्रविधान को शिथिल कर दिया गया सेवा विस्तार।

HighLights

  1. डॉ. दिपेंद्र सिन्हा को रिम्स निदेशक पद पर विस्तार।

  2. सेवानिवृत्ति आयु सीमा में छूट देकर दी गई स्वीकृति।

  3. जनहित में छह माह का अस्थायी सेवा विस्तार।

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने डाॅ. दिपेंद्र कुमार सिन्हा को राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के प्रभारी निदेशक पद पर छह माह का सेवा विस्तार दिया है। उन्हें यह सेवा विस्तार सेवानिवृत्ति संबंधित निर्धारित उम्र सीमा संबंधित प्रविधान को शिथिल करते हुए कैबिनेट के निर्णय की प्रत्याशा में दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। डाॅ. सिन्हा 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। राज्य सरकार ने उनकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद जनहित का हवाला देते हुए एक नवंबर 2026 की तिथि से छह माह अर्थात 30 अप्रैल 2027 तक अथवा अगले आदेश तक (जो पहले हो) तक के लिए सेवा विस्तार दिया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि डाॅ. सिन्हा के सेवा अवधि विस्तार के वेतन एवं भत्तों पर होने वाला व्यय संस्थान के स्वीकृत बजट उपबंध से वहन किया जाएगा। बताते चलें कि इससे पहले रिम्स में प्राध्यापक, सर्जरी के पद पर कार्यरत डाॅ. सिन्हा को 25 जून 2026 को अगले आदेश तक के लिए निदेशक, रिम्स का प्रभार सौंपा गया था।

चूंकि वह 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होनेवाले थे, इसलिए रिम्स शासी परिषद ने अपनी 66वीं बैठक में उन्हें प्रभारी निदेशक के रूप में छ माह के लिए सेवा अवधि विस्तार किए जाने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने इस आलोक में उन्हें अवधि विस्तार दिया।

इन शर्तों के आधार पर दिया गया अवधि विस्तार

- यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी एवं कार्यकारी होगी। इसके आधार पर निदेशक पद पर नियमित नियुक्त्ति अथवा किसी अन्य लाभ का दावा मान्य नहीं होगा।
- निदेशक पद पर नियमित नियुक्ति के बाद योगदान की तिथि से यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
- राज्य सरकार जनहित में इस व्यवस्था को किसी भी समय समाप्त कर सकेगी।
- अन्य सेवा-शर्ते रिम्स अधिनियम 2002, रिम्स नियमावली 2002, रिम्स (संशोधन) अधिनियम 2006 एवं रिम्स विनियम, 2014 के अनुसार होंगी।

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