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Dhara 144 in Jharkhand: 30 अप्रैल तक झारखंड के इन शहरों में निषेधाज्ञा/धारा-144... HIGH ALERT

Jharkhand News Jharkhand Samachar झारखंड के चाईबासा में धारा 144 लागू कर दी गई है। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए चाईबासा जिला प्रशासन ने शासन के आदेश से 30 अप्रैल तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा के तहत धारा 144 लगाया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 08:33 PM (IST)Updated: Mon, 05 Apr 2021 04:44 AM (IST)
Dhara 144 in Jharkhand: 30 अप्रैल तक झारखंड के इन शहरों में निषेधाज्ञा/धारा-144... HIGH ALERT
Jharkhand News, Jharkhand Samachar: झारखंड के चाईबासा में धारा 144 लागू कर दी गई है।

रांची, जेएनएन। Jharkhand News, Jharkhand Samachar झारखंड के कई शहरों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चलते सरकार ने यह एहतियाती कदम उठाया है। ताकि सड़क से लेकर बाजार तक लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। वर्तमान में हजारीबाग और चाईबासा में जिला प्रशासन ने सख्‍ती दिखाते हुए जिले में धारा-144 लागू कर दी है। ऐसे में अब एक साथ घर से बाहर 5 या 5 से अधिक लोग साथ नहीं निकल सकेंगे।

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पांच से अधिक व्यक्तियों के जमावाड़ा लगाने पर पाबंदी लगाई गई है।हजारीबाग सदर अनुमंडल के तहत आने वाले विष्णुगढ़ प्रखंड में लागू धारा 144 को ले 30 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा। इससे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावाड़ा लगाने पर पाबंदी रहेगी। निषेधाज्ञा कोविड- 19 के बढ़ते मामले को लेकर लगाया गया है।बताया गया कि किसी व्यक्ति को हरवे हथियार लेकर चलना मनाही है। सभी प्रकार के जुलूस, रैली और सभा पर रोक लगाई गई है। सामाजिक स्थलों एवं समारोह में डीजे एवं तेज आवाज में माइक का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरहुल, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहारों के दौरान, सार्वजनिक स्थलों पर समारोह एवं सभा करने की अनुमति पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थलों पर एवं समारोहों में अश्लील एवं भड़काउ गाने एवं भाषण आदि पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कोविड-19 से बचाव के उपायों मसलन चेहरे पर मास्क का प्रयोग एवं एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य किया गया है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के विरूद्ध भादवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इधर, चाईबासा में धारा 144 लागू कर दी गई है। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए चाईबासा जिला प्रशासन ने शासन के आदेश से 30 अप्रैल तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा के तहत धारा 144 लगाया है। पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती दिखाते हुए यह बड़ा फैसला किया है।

कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए चाईबासा शहर में 30 अप्रैल तक लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की गई है। चाईबासा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीओ शशींद्र कुमार बड़ाईक ने बताया कि झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। चाईबासामें शून्य संक्रमण के बाद फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है।

कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्‍य से बाजार में सुबह से ही होने वाली भीड़-भाड़ को देखते हुए चाईबासा में 30 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। एसडीओ ने बताया कि इस दौरान शहर के अंदर भीड़ एकत्रित करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिले में मास्क जांच अभियान भी तेज कर दिया गया है। बिना मास्क के नजर आने पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी अजय तिर्की ने बताया कि शुक्रवार को चाईबासा में सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया। मास्क नहीं पहनने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई है। बस स्टैंड में एक-एक कर सभी यात्री बसों की जांच की गई। बसों में बैठे जिन यात्रियों ने मास्क नहीं पहना था, उन्हें मास्क दिया गया। बस चालकों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि वे बिना मास्क वाले यात्रियों का अपनी बस में नहीं बैठाएं।


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