Move to Jagran APP

Dhara 144 in Jharkhand: आज से पूरे झारखंड में धारा-144/निषेधाज्ञा लागू, भूलकर भी न करें ये काम...

Night Curfew Jharkhand News Jharkhand Samachar झारखंड के सभी 24 जिलों में सरकार ने धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इन शहरों में रांची जमशेदपुर धनबाद बोकारो रामगढ़ कोडरमा गढ़वा दुमका साहिबगंज हजारीबाग और चाईबासा शामिल हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यह फैसला किया गया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 04:15 AM (IST)Updated: Thu, 08 Apr 2021 09:17 PM (IST)
Night Curfew, Jharkhand News, Jharkhand Samachar: झारखंड में शासन-प्रशासन ने धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

रांची, जेएनएन। Dhara 144, Night Curfew, Jharkhand News, Jharkhand Samachar झारखंड सरकार ने आखिरकार कड़ी पाबंदियां लागू कर दीं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया। अब 30 अप्रैल तक पूरे राज्‍य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके साथ ही राज्‍यभर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार-दुकान बंद रहेंगी। तमाम व्‍यावसायिक गतिविधियों पर रोक के साथ ही आम जनों को भी घरों से नहीं निकलने की सख्‍त ताकीद की गई है।

loksabha election banner

झारखंड में बढ़ते कोविड -19 के मामलों पर रोक लगाने के लिए मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 30 अप्रैल तक राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग के बाद नया एसओपी जारी किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा- कोविड -19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, ये आदेश जारी किए गए हैं। सभी से आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। झारखंड के निवासियों ने पहले कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरी तरह से विश्वास है कि हम एक बार फिर कोरोनो वायरस को हरा देंगे।

झारखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

  • 30 अप्रैल तक राज्य में धारा 144 लागू
  • स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे
  • सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों को साथ आने की अनुमति नहीं दी जाएगी
  • सभी दुकानों और संस्थानों को रात 8 बजे के बाद बंद करना होगा
  • जिम्नेजियम और क्लब बंद रहेंगे
  • पार्क और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे
  • विवाह को छोड़कर सभी सामाजिक कार्य निषिद्ध हैं। शादी समारोह में केवल 200 लोग शामिल होंगे
  • केवल 50 लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं
  • रेस्तरां और भोजनालयों अपनी क्षमता के 50% पर काम करेंगे
  • रेस्टोरेंट और बार को रात 8 बजे के बाद बंद करना होगा
  • धार्मिक स्थान पर क्षमता के 50% श्रद्धालु बुलाए जाएंगे

झारखंड के सभी 24 जिलों, समेत तमाम शहरों, कस्‍बा, बाजारों में शासन-प्रशासन की ओर से धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इन शहरों में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, कोडरमा, रामगढ़, पलामू, चतरा, दुमका, खूंटी, जामताड़ा, साहिबगंज, हजारीबाग और चाईबासा आदि शामिल हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यह फैसला किया गया है।

झारखंड में अब एक साथ 5 लोगों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी तरह का जलसा, जुलूस या समारोह नहीं होगा। बिना प्रशासन की अनुमति के सार्वजनिक स्‍थानों पर जमावड़ा नहीं लगाया जा सकता। इधर मंगलवार को राज्‍य सरकार ने तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्‍य से समूचे झारखंड में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई है। रात में 8 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाएंगी।

साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ने बताया कि जिले के तीनों शहरी निकाय साहिबगंज नगर परिषद, बरहरवा एवं राजमहल नगर पंचायत में कोरोना विस्तार रोकने के लिए 24 घंटे धारा 144 लागू रहेगी। रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी। उन्‍होंने कहा कि धारा 144 का मुख्य उद्देश्य जिले में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकना है। जरूरत पड़ने पर जनहित में और कड़े कदम उठाए जाएंगे। बताया कि जि‍ले में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोविड नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। कोविड-19 नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नम्बर- 6287590758 और 9006963963 रखा गया है।

इधर दुमका की डीसी बी राजेश्‍वरी ने कहा है कि कोरोना के मामले रोज बढ़ रहे हैं। यदि आप सकारात्मक परीक्षण करते हैं, तो घर पर रहकर अपने परिवार को जोखिम में न डालें, खासकर अगर रोगी 45+ है। कोरोना पॉजिटिव होने वाले सभी लोगों को खुद को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाना होता है, जो वर्तमान में हिजला महिला हॉस्टल दुमका में स्थापित है।

इधर दुमका के शिकारीपाड़ा थाना में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। दुमका के एसडीओ महेश्‍वर महतो ने पूरे जिले में अगले आदेश तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अब जिले में कहीं भी एक जगह पर पांच से अधिक लोग नहीं जुट सकेंगे। एसडीओ ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए धारा 144 प्रभावी किया गया है। बच्‍चों, महिलाओं और बुजुर्गों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम या किसी तरह की सभा  पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। नियम तोड़ने वालों पर एपिडेमिक एक्‍ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

इससे पहले चाईबासा के डीसी ने पश्चिमी सिंहभूम में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। हजारीबाग में भी जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.