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धीरज साहू के निर्वाचन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित Ranchi News

Jharkhand. भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप सोंथालिया ने धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी है। उन्‍होंने याचिका दायर कर धीरज साहू के निर्वाचन को खारिज करने की मांग की है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 13 Jan 2020 04:24 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jan 2020 08:31 PM (IST)
धीरज साहू के निर्वाचन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित Ranchi News

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में सोमवार को राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। लगभग पूरे दिन चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान धीरज साहू की ओर से अदालत को बताया गया कि सिल्ली के तत्कालीन विधायक अमित महतो ने दिन में 9:30 बजे मतदान किया था, जबकि सजा उन्हें दिन में 2:30 बजे सुनाई गई है।

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ऐसे में मतदान के दौरान वे विधानसभा के सदस्य थे। इसलिए उनके मतदान को सही माना जाए। वहीं, प्रदीप सोंथालिया की ओर से वरीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह व विभास सिन्हा ने अदालत को बताया कि जिस दिन अमित महतो ने मतदान किया था, उसी दिन उन्हें सजा मिली है। विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना में भी उनकी उसी दिन से सदस्यता समाप्त होने की बात कही गई है।

ऐसे में उनका वोट मान्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन रात बारह बजे से दूसरी रात बारह बजे तक माना जाता है। इसलिए उनके वोट को रद किया जाए। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप सोंथालिया ने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। साथ ही, अमित महतो के मतदान को रद करने की मांग की गई है।


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