लालू यादव से जुड़े चारा घोटाले मामले में बहस टली
लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 300 और संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए राहत मिली है।
जागरण संवाददाता, रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित अन्य लोगों से जुड़े चारा घोटाला मामले में गुरुवार को बहस टल गई। कांड संख्या आरसी 64ए/96 मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस शुरू होने वाली थी। सीबीआइ के वरीय विशेष लोक अभियोजक राकेश प्रसाद ने बताया कि इस मामले में सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। इस पर सुनवाई लंबित है।
इधर, लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 300 और संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए राहत मिली है। उन्हें आरसी 64ए/96 से कई धाराओं में मुक्त किया गया है। एक आरोप के लिए अनेक बार सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए इससे मुक्त किया जाए। हाई कोर्ट से याचिका स्वीकार किए जाने के बाद सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। इसलिए सीबीआइ के विशेष कोर्ट से तारीख लिए जा रहे हैं और बहस की प्रक्रिया लंबित हो रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे आर्डर भी नहीं है।
चारा घोटाला का यह मामला देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है। मामले में 27 आरोपी न्यायालय में ट्रायल से गुजर रहे हैं। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा, पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद, तत्कालीन पीएसी अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव के अरूनुगम, महेश प्रसाद शामिल हैं।