Move to Jagran APP

एक और विधायक को सजा, अब ढुलू को एक वर्ष की कैद

बाघमारा के तत्कालीन बीडीओ प्रभाकर सिंह के साथ दु‌र्व्यवहार एवं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में एक साल की सजा मिली है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Jul 2018 01:28 AM (IST)Updated: Fri, 13 Jul 2018 01:28 AM (IST)
एक और विधायक को सजा, अब ढुलू को एक वर्ष की कैद
एक और विधायक को सजा, अब ढुलू को एक वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, धनबाद : बाघमारा के तत्कालीन बीडीओ प्रभाकर सिंह के साथ दु‌र्व्यवहार एवं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपित भाजपा विधायक ढुलू महतो समेत आठ आरोपितों को सजा सुनाई गई है। गुरुवार को धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शशिभूषण शर्मा की अदालत ने उन्हें एक-एक वर्ष का साधारण कारावास और 200-200 रुपये जुर्माना से दंडित किया। उक्त मुकदमे की सुनवाई करीब बारह साल तक चली।

loksabha election banner

ढुलू महतो को अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई इससे उनकी विधायकी बच गई। दो वर्ष या इससे अधिक की सजा सुनाए जाने के कारण इस विधानसभा कार्यकाल में चार विधायकों की सदस्यता खत्म हो चुकी है। इनमें आजसू के कमल किशोर भगत, झामुमो के अमित महतो व योगेंद्र प्रसाद महतो और झारखंड पार्टी के विधायक एनोस एक्का शामिल हैं।

यह है मामला : 6 जून 2006 को बरोरा थाना क्षेत्र के दरोंदा मोड़ के पास बाइक सवार वकील महतो की मौत सड़क दुर्घटना हो गई थी। विरोध में बाघमारा विधायक ढुलू महतो के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने यातायात को बाधित कर दिया था। खबर पाकर तत्कालीन बाघमारा बीडीओ प्रभाकर सिंह मौके पर पहुंचे। तब उग्र भीड़ ने बीडीओ प्रभाकर सिंह के साथ दु‌र्व्यवहार किया था। तत्कालीन बरोरा थाना प्रभारी बीडी सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी बाघमारा (बरोरा) थाना काड संख्या 133/06 दर्ज हुई थी। एक अप्रैल 07 को पुलिस ने ढुलू महतो, संतोष महतो, मानिक महतो, रावण महतो, धीरेन महतो, मनोज महतो, सीताराम महतो, शभु महतो, विनोद महतो के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में अभियोजन ने कुल 16 गवाहों का परीक्षण कराया था।

--------

खचाखच भरी थी अदालत :

दोपहर तीन बजे न्यायाधीश शर्मा ने फैसला सुनाना शुरू किया। इस दौरान विधायक समेत सभी आरोपित अदालत में शात भाव में खड़े रहे। विधायक के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। तीन बजकर 21 मिनट पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी आरोपितों को दोषी करार दिया जाता है। फैसला सुनते ही विधायक समेत अन्य आरोपितों के चेहरे पर मायूसी छा गई।

------------

विरोधियों की साजिश : ढुलू

अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक महतो ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा। उन्हें बदनाम करने की विरोधियों की साजिश है। उन्होंने कहा कि गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के कारण विरोधियों ने उन्हे कई मामलों में फंसाया था।

--------------

विधायक ढुलू को पहले भी हो चुकी है सजा : शराब कारोबारी सहदेव महतो को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिये जाने के मामले में विधायक ढुलू को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर की अदालत ने 20 जनवरी 2016 को एक वर्ष कैद की सजा से दंडित किया था। सजा के आदेश को विधायक ने सत्र न्यायालय मे अपील दायर कर चुनौती दी थी। तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत ने 17 फरवरी 2016 को विधायक समेत अन्य की अपील को खारिज करते हुए सजा बरकरार रखी था। इसके बाद विधायक ने 15 मार्च 2016 को सरेंडर किया था उन्हें एक सप्ताह के लिए जेल जाना पड़ा था। फिलवक्त यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और वे जमानत पर हैं।

----------

दो मामलों में हो चुके हैं रिहा :

विधायक महतो को अदालत दो विभिन्न मामलों में रिहा कर चुकी है। एएसआइ अरूण शर्मा से दु‌र्व्यवहार और गोविंदपुर एरिया ऑफिस के समीप मारपीट व रोड जाम से संबंधित मुकदमे में विधायक को रिहाई मिली है।

----------


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.