बस भाड़ा बढ़ाया तो रद करेंगे परमिट: सीपी सिंह
मंत्री की ओर से आम लोगों से अपील की है कि बस संचालक अधिक भाड़ा जबरन वसूल करें तो इसकी सूचना टिकट व रसीद के साथ परिवहन विभाग को दें।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में सामान्य और वातानुकूलित बसों के भाड़े में बढ़ोतरी को मंत्री सीपी सिंह ने पूरी तरह अवैध करार देते हुए मामले को जनता की अदालत में पहुंचा दिया है। सीधे निर्णय नहीं लेते हुए उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर बढ़ा हुआ भाड़ा वसूला जाता है तो रसीद के साथ शिकायत करें। विभाग ऐसी बसों का परमिट रद करने की कार्रवाई करेगा। मंगलवार को मंत्री की ओर से जानकारी दी गई कि किराया बढ़ाने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है और एसोसिएशन ने इसे बढ़ाकर चुनौती दी है।
मंत्री के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल ने इससे संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बसों का भाड़ा निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और इसमें परिवर्तन भी सरकार के माध्यम से ही हो सकता है। सरकार की सहमति के बगैर बस ऑनर्स एसोसिएशन का निर्णय गलत और अवैध है। मंत्री ने कहा है कि अचानक बस भाड़े में 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी से जनता पर बोझ बढ़ेगा। सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।
मंत्री की ओर से आम लोगों से अपील की है कि अगर बस संचालक अधिक भाड़ा जबरन वसूल करें तो इसकी सूचना टिकट और रसीद के साथ परिवहन विभाग को दें। बस संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बस की परमिट भी रद की जाएगी। ज्ञात हो कि बस एसोसिएशन ने बस भाड़े में बीस फीसद की वृद्धि की है।