राहुल गांधी को तीसरी बार अदालत ने भेजा समन
उलगुलान रैली के दौरान मोदी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर फंसें राहुल गांधी को तिसरी बार संम्मन भेजा गया है।
जागरण संवाददाता, रांची : उलगुलान रैली के दौरान मोदी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर फंसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दूसरी बार भी निचली अदालत में अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे न ही उनकी ओर से किसी अधिवक्ता ने ही पक्ष रखा। शिकायत संख्या 1993/2019 पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने समन जारी कर राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने को कहा था। लेकिन अदालती समय बीतने के तक उनकी ओर से पक्ष नहीं रखा गया। अदालत ने तीसरी बार समन जारी करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 11 नवंबर तय की है। अदालत ने कहा कि तय तिथि को राहुल या उनके अधिवक्ता अपना पक्ष रखें। अन्यथा अदालत अपना निर्णय सुनाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ लालपुर के मोदी कंपाउंड निवासी प्रदीप मोदी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई है।
प्रदीप मोदी ने 20 करोड़ रुपये का मानहानि का किया है दावा
शिकायतकर्ता के अनुसार तीन मार्च को मोरहाबादी के उलगुलान रैली में भाषण के दौरान काग्रेस अध्यक्ष ने कहा था
कि देश का चौकीदार चोर है। इस दौरान उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी आदि का भी नाम लेते हुए आपत्तिजनक बातें कही थी। वहीं, कुछ दिन बाद 13 अप्रैल को कर्नाटक में इसी प्रकार का बयान दिया था। प्रदीप मोदी ने राहुल गाधी पर 20 करोड़ रुपया का मानहानि का भी दावा किया है। इसी मामले में 15 अप्रैल को रांची के आनंद मोदी और गौतम मोदी द्वारा नोटिस भेजा गया था। बंधु तिर्की की जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई
जागरण संवाददाता, रांची : पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के जमानत पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एसीबी की विशेष अदालत ने केस डायरी पेश करने को कहा था, लेकिन केस से जुड़े एसीबी के आइओ के छुट्टी पर होने के कारण केस डायरी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मालूम हो कि 34वें नेशनल खेल घोटाले में आरोपित पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को एसीबी ने चार सितंबर को गिरफ्तार किया था। बंधु तिर्की एक अन्य मामले में पेश होने सिविल कोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल बंधु होटवार जेल में बंद हैं। उनपर नेशनल गेम के आयोजन में 28.34 करोड़ रुपये घोटाला का आरोप है। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति मामले में भी सीबीआइ अदालत में ट्राइल का सामना कर रहे हैं।