स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की सजा
मांडर थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपित वसीम अंसारी को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
रांची, जासं। मांडर थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपित वसीम अंसारी को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर डेढ साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपित को जेल भेज दिया गया है। वहीं एक अन्य नाबालिग की जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस दिवाकर पांडेय की अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई।
घटना साल फरवरी 2014 की है। पीडि़ता स्कूल से घर लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में आरोपित और नाबालिग ने खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौट कर पीडि़ता ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। पीडि़ता के बयान पर मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सुनवाई के बाद जस्टिस दिवाकर पांडेय की अदालत ने धारा 376(2) के तहत 10 साल और 10 हजार रुपया जुर्माना तथा धारा 376(डी) में 20 साल की सजा और तीन हजार रुपया जुर्माना लगाया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।