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अवैध हथियार व विस्फोटक रखने के दोषी को पांच वर्ष की सश्रम सजा

रांची : अवैध हथियार व विस्फोटक रखने के दोषी बुंडू के जरिया निवासी संतोष लोहरा को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Jun 2018 10:38 AM (IST)Updated: Fri, 01 Jun 2018 10:38 AM (IST)
अवैध हथियार व विस्फोटक रखने के दोषी को पांच वर्ष की सश्रम सजा
अवैध हथियार व विस्फोटक रखने के दोषी को पांच वर्ष की सश्रम सजा

रांची : अवैध हथियार व विस्फोटक रखने के दोषी बुंडू के जरिया निवासी संतोष लोहरा को पांच वर्ष की सश्रम सजा सुनाई गई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने संतोष को दोषी ठहराते हुए गुरुवार को सजा सुनाई। माओवादी होने से संबंधित धारा में उसे बरी कर दिया गया। उसके खिलाफ 18 अक्टूबर 2010 को बुंडू थाना में कांड संख्या 117/10 के तहत बुंडू के तत्कालीन थाना प्रभारी बेंकटेश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि था गुप्त सूचना मिली कि बुंडू थाना से 28 अगस्त 2010 को चोरी गई राइफल संतोष लोहरा के घर रखा हुआ है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके घर छापामारी की। तलाशी के दौरान उसके घर से दो राइफल बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने मधु मुंडा के घर में भी छापेमारी की। वहां से तीन राइफल तीन बम, डेटोनेटर बरामद किया गया। इसके बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि माओवादी संगठन सीपीआइ के लखेंद्र जी ने उसे हथियार दिए हैं। संतोष के खिलाफ 14 दिसंबर 2010 को चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हुआ। बाद में 25 अगस्त 2011 को पूरक चार्जशीट दाखिल हुआ। इसमें संतोष व मधु के खिलाफ आरोप था। सुनवाई के दौरान संतोष अदालत में हाजिर नहीं हुआ तो मामले की सुनवाई मधु पर चला। अदालत ने मधु को 5 अक्टूबर 2013 को दोषी पाकर सजा सुनाई। मामले के एक अन्य अभियुक्त संतोष लोहरा को पुलिस ने 6 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन की ओर से छह लोगों की गवाही न्यायालय में दर्ज की गई। अदालत ने अवैध रूप से विस्फोटक रखने के मामले में दोषी पाकर सजा सुनाई। जबकि माओवादी होने से संबंधित सीएलए एक्ट में उसे बरी कर दिया।

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