पुलिस पर हमले में नक्सली कृष्णा अहीर दोषी, सात साल की सजा
रांची : पुलिस पार्टी पर अगस्त 2014 में हमले के मामले में माओवादी कृष्णा अहीर दोषी पाया गया ह
रांची : पुलिस पार्टी पर अगस्त 2014 में हमले के मामले में माओवादी कृष्णा अहीर दोषी पाया गया है। अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने सोमवार को उसे सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कृष्णा अहीर को सजा सुनाते हुए उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस पार्टी पर हमले के मामले को लेकर अनगड़ा थाना में तत्कालीन थाना प्रभारी जय गोविंद प्रसाद गुप्ता ने 14 अगस्त 2014 को (काड संख्या 65/2014)प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से 14 लोगों की गवाही हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि 15 अगस्त 2014 को कुछ माओवादी घटना को अंजाम देने के लिए बरवादाग जंगल में जमा हो रहे हैं। इसके बाद पुलिस की चार टीमें माओवादियों को खोजने निकली। इस दौरान पुलिस एवं माओवादियों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 45 मिनट तक गोली चली थी। इसी बीच कृष्णा अहीर पकड़ा गया था। अन्य नक्सली भाग निकले थे। माओवादी कृष्णा अहीर के पास से एक राइफल, 17 कारतूसों से भरा एक मैगजीन, 24 हजार 500 रुपये नगद, तीन मोबाइल फोन, 45 कारतूस, नक्सली साहित्य बरामद हुआ था।