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Coronavirus Jharkhand Lockdown: कोरोना के चलते कोई केस मेंशन नहीं, हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

Coronavirus Jharkhand Lockdown कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 24 Mar 2020 06:09 PM (IST)Updated: Tue, 24 Mar 2020 11:28 PM (IST)
Coronavirus Jharkhand Lockdown: कोरोना के चलते कोई केस मेंशन नहीं, हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई
Coronavirus Jharkhand Lockdown: कोरोना के चलते कोई केस मेंशन नहीं, हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Coronavirus Jharkhand Lockdown झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल, नई व्यवस्था के तहत मेल के जरिए केस मेंशन किया जाना था, लेकिन कोई मामला मेंशन नहीं होने की वजह से कोर्ट नहीं बैठी। कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन के निर्देश पर हाई कोर्ट में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मंगलवार से नई व्यवस्था लागू की गई है। जिसके तहत हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के मेल पर ही केस के मेंशन स्लीप भेजने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सोमवार की शाम तक किसी भी महत्वपूर्ण मामले की मेंशनिंग नहीं की गई, जिसके चलते मंगलवार के दिन होने वाली सुनवाई के लिए सूची नहीं बनाई जा सकी। इस कारण अदालत भी नहीं बैठी। रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने बताया कि मेल से मेंशनिंग मिलने के बाद उस पर चीफ जस्टिस की अनुमति लेने के बाद ही उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। एक खंडपीठ और दो एकल पीठ सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई करेंगे।  

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हाई कोर्ट में नहीं दाखिल हो रही याचिका

कोरोना वायरस को लेकर हाई कोर्ट में नए केस भी दाखिल नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि एडवोकेट एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं को कोर्ट आने से मनाही नहीं की है। लेकिन हाई कोर्ट में नई व्यवस्था लागू होने के बाद से ही कोर्ट परिसर में सन्नाटा है। सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही नजर आ रहे थे। ओथ कमीश्नर को परिसर के बाहर ही जगह दी गई है, जहां से सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन अब महत्वपूर्ण मामलों की याचिका भी दाखिल नहीं हो रही है। 

एक चौथाई कर्मियों ने किया काम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन के निर्देश पर मंगलवार से हाई कोर्ट में नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत कोर्ट के एक चौथाई कर्मी ही अदालत पहुंचे और अपना काम किया। शेष कर्मियों का अवकाश था। आज काम करने वाले कर्मियों की सेवा चौथे दिन ही ली जाएगी। इस दौरान किसी कर्मी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है।


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