बैंक ऑफ बड़ौदा के सजायाफ्ता ब्रांच मैनेजर को हाई कोर्ट से राहत, सशर्त मिली जमानत
Jharkhand News. अदालत ने 3 लाख रुपये जुर्माने की राशि जमा करने और 25-25 हज़ार के दो निजी मुचलकों पर जमानत देने का निर्देश दिया।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 04:39 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 04:39 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। बैंक ऑफ बड़ौदा के सजायाफ्ता सीनियर ब्रांच मैनेजर कैलाश नाथ को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है। गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमानत दी। उन्हें नीलम स्पाइसेस को अवैध तरीके से एक करोड़ रुपये का लोन देने के आरोप में सजा मिली है। अदालत ने 3 लाख रुपये जुर्माने की राशि जमा करने और 25-25 हज़ार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत देने का निर्देश दिया। बता दें कि सीबीआइ कोर्ट ने उन्हें 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।
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