इधर सरकार ने फिजूलखर्ची पर लगाई रोक, उधर एक्का को मिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
एक्का को अगले आदेश तक के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव का भी जिम्मा दिया है। उन्हें झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Rajeev Arun Ekka IAS Jharkhand राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में पदस्थापित राजीव अरुण एक्का को दो और विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एक्का को अगले आदेश तक के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव का भी जिम्मा दिया है। उन्हें झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके अलावा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को अगले आदेश तक आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी है।
कोरोना को लेकर प्रशांत कुमार बनाए गए नोडल पदाधिकारी
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के निर्देश पर झारखंड सरकार ने आईएएस अधिकारी प्रशांत कुमार को कोरोना वायरस से बचाव को लेकर चल रहे कार्यों के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य में फिजूलखर्ची पर सरकार ने लगाई रोक
प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में कराए गए कार्यों और वर्तमान में चल रही योजनाओं के लिए राशि की निकासी अब नहीं हो सकेगी। वित्त विभाग ने कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए अभी से सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। विभाग यह मानकर चल रहा है कि इस वर्ष राजस्व संग्रहण में भारी कमी होगी और इस कारण अभी से तैयारी जरूरी है। वेतन, पेंशन, खाद्यान्न, दवाओं की खरीद आदि आवश्यक खर्च पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी लेकिन तमाम निर्माण कार्यों के एवज में निकासी से लेकर आतिथ्य सत्कार तक के खर्च पर रोक लगा दी गई है। कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें मार्च महीने का वेतन जल्द मिल जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के बजट में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए उन्हें कुछ छूट दी गई है। सर्वाधिक छूट स्वास्थ्य विभाग को दी गई है।
वेतन-पेंशन पर रोक नहीं, ऑफिस खर्च नहीं, पीएल खातों से भी नहीं हो सकेगी निकासी
शनिवार को इससे संबंधित एक आदेश योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि जिन खर्चों पर रोक लगाई गई है, उनमें से अगर कोई अत्यावश्यक होगा तो विभाग के सचिव प्रस्ताव के साथ वित्त विभाग में आवेदन भेजेंगे ताकि कोई निर्णय लिया जा सके। विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले ही समय पर लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया जा चुका है और वर्तमान आदेश में भी इस पर रोक नहीं है।
रोक से मुक्त हैं निम्न निकासियां
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के पूरक पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बिल।
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मिड डे मील से संबंधित बिल।
- सरकारी कर्मियों के लिए सिर्फ मार्च महीने का वेतन एवं अन्य मानदेय।
- कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए किए गए कार्यों, विधि व्यवस्था एवं आपदा नियंत्रण विभाग के बिल।
- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित बिल।
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्माण कार्यों को छोड़कर अन्य प्रकार के बिल।
- इस महीने में कार्यालय व्यय के मद में कुल बजट उपबंध का अधिकतम तीन फीसद खर्च करने की अनुमति। पीएस खातों से नहीं हो सकेगी निकासी।