रांची में अवैध हॉस्टल और कोचिंग पर नगर निगम का शिकंजा, 7 संस्थानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम
रांची नगर निगम ने आवासीय भवनों में अवैध रूप से चल रहे हॉस्टल, लाज और कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की है।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।
HighLights
रांची में आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग।
7 संस्थानों को 24 घंटे का नोटिस जारी।
नियमों का उल्लंघन करने पर भवन होंगे सील।
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी में हॉस्टल, लाज और कोचिंग संस्थानों के नाम पर भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल का मामला सामने आया है। आवासीय भवनों में स्वीकृत उपयोग के विपरीत संस्थानों का संचालन किया जा रहा है।
कई संस्थानों के पास जरूरी लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र और भवन उपयोग प्रमाणपत्र भी नहीं हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए रांची नगर निगम ने 7 संस्थानों को नोटिस जारी किया है।
सभी को 24 घंटे के भीतर संचालन बंद कर वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं करने पर भवन सील करने की कार्रवाई होगी।
नगर निगम की जांच में पाया गया है कि कई संस्थान स्वीकृत भवन योजना और उपयोग की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि हॉस्टल, लाज और कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, भवन उपयोग प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी अनुमतियां अनिवार्य हैं।
निगम ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की है।
7 संस्थानों को जारी किया गया नोटिस
निगम की ओर से इम्पीरियल लाइब्रेरी, चार्टर्ड कामर्स (जगन्नाथ टावर), चार्टर्ड कामर्स (सर्कुलर रोड), मेरिट एक्सिस अकादमी, पियर्स एडु, स्पीक इंग्लिश अकादमी और सफायरिया भारती शिल्प को नोटिस जारी किया गया है।
इन संस्थानों को 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और जरूरी वैधानिक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है।
9 संस्थानों को पहले ही मिल चुका है अंतिम नोटिस
नगर निगम इससे पहले भी नियमों का उल्लंघन करने वाले 9 संस्थानों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है। इनमें आरसी फिजिकल अकादमी (हटिया), लक्ष्य डिफेंस अकादमी (बिरसा कालोनी, मोरहाबादी), प्रकाश करियर फाउंडेशन (डोबरू कंप्लेक्स, सर्कुलर रोड), आरसी डिफेंस अकादमी (लालपुर), योद्धा डिफेंस अकादमी (ईस्ट जेल रोड), सूर सक्सेस सेंटर (लालपुर), किरण अकादमी (ईस्ट जेल रोड), कमांडो फिजिकल अकादमी (हटिया) और आरसी फिजिकल अकादमी (बिरसा नगर, सरना टोली) शामिल हैं।
इन संस्थानों को भी जरूरी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
नियमों की अनदेखी पर होगी सीलिंग
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भवनों का अनधिकृत उपयोग और स्वीकृत भवन योजना के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नोटिस मिलने के बाद निर्धारित समय-सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। निगम ने संचालकों को चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी।
