शादी के नाम पर धोखा देने वाले CISF जवान को दो साल की जेल Ranchi News
Jharkhand. शादी के नाम पर धोखा और अपमानित करने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सीआइएसएफ के जवान रवि भूषण महली को दो साल जेल की सजा सुनाई।
रांची, जागरण संवाददाता। शादी के नाम पर धोखा और अपमानित करने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सीआइएसएफ के जवान रवि भूषण महली को दो साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही, पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में चार माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
वहीं, इस मामले में कोर्ट ने तीन अन्य अभियुक्त रवि के पिता बलदेव महली, मां पुष्पा देवी व भाई शशि भूषण महली को बरी कर दिया है। यह फैसला अरविंद कुमार की अदालत ने सुनाई है। मामला जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 11/13 से जुड़ा हुआ है।
छह लाख रुपये व चार तोला सोना की मांग पूरी नहीं करने पर टूटी थी शादी
धुर्वा सेक्टर वन निवासी सीआइएसएफ जवान रविभूषण महली दुर्गापुर में पोस्टेड है। उसकी शादी चंडीगढ़ में पोस्टेड सीआइएसएफ जवान से तय हुई थी। दोनों परिवार की सहमति से 30 अप्रैल 2012 को सगाई हुई। लड़की पक्ष वालों ने दहेज के तौर पर करीब पांच लाख रुपये नकद दिए। इसके बाद शादी की तिथि 12 मई 2013 को तय हुई। इस दौरान युवक-युवती आपस में मिलते रहे। कई बार साथ में घूमने बाहर भी गए।
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसी बीच शादी के कुछ दिन पहले रविभूषण के परिजनों ने लड़की पक्ष के सामने नई मांग रख दी। कहा कि छह लाख रुपये और चार तोला सोना देने के बाद ही शादी होगी। काफी मान-मनौव्वल के बाद भी मामला नहीं सुलझा तो पीडि़त युवती की मां के बयान पर 16 मई 2013 को जगन्नाथपुर थाने में रविभूषण व उसके परिजनों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अभी तक युवक-युवती में से किसी की भी शादी नहीं हुई है।
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