चैंबर ने कहा, बसों की श्रेणी निर्धारण के लिए नहीं बना नियम
सोमवार को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन सचिव से मुलाकात कर कई शिकायतें की।
जागरण संवाददाता, रांची: सोमवार को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जनवरी 2019 से लागू नए मोटरगाड़ी करारोपण अधिनियम में बसों की श्रेणियों साधारण, सेमी डिलक्स व डिलक्स बसों के आधार पर टैक्स का निर्धारण किया गया है। लेकिन पहले निबंधित बसें भी साधारण बस के रूप में ही निबंधित हैं। इन्हें अगर डिलक्स या सेमी डिलक्स की श्रेणी में बनावट के अनुसार बदला जाएगा, तो प्रति सीट टैक्स की दर बढ़ जाएगी। लेकिन सीटों की संख्या घट जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि श्रेणी के निर्धारण को लेकर कोई पारदर्शी नियम नहीं बना है। जिसके कारण बसों का श्रेणी निर्धारण नहीं हो पा रहा है। और टैक्स का भुगतान होना भी बंद हो गया है। इससे बस मालिकों की परेशानियां बढ़ गई है। वहीं, चैंबर के मुताबिक परिवहन सचिव ने इस संबंध में बुधवार को परिवहन आयुक्त के साथ बैठककर निराकरण का निर्देश दिया है। जिसमें मोटरयान निरीक्षक, एनआइसी के अधिकारी और बस मालिकों उपस्थित रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल में चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी, पूर्व अध्यक्ष अरूण बुधिया, बस ट्रांसर्पोटेशन उप समिति चेयरमेन किशोर मंत्री, सुमित जैन, पवन मंत्री, अक्षयवट राय, प्रवीण सत्यार्थी, सुरेश सिंह व अन्य मौजूद रहें। इनसैट
स्टूडेंट्स को मिला प्रशस्ति पत्र
सिंतबर में संपन्न हुए चैंबर चुनाव के दौरान वोलेंटियर के तौर पर काम करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के सीए विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। तत्कालीन चुनाव पदाधिकारी विष्णु बुधिया एवं पवन शर्मा ने विद्यार्थियों उज्वल भविष्य की कामना की।